मेरा पति रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता है... लेकिन...

अनजान व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती करना रेप... लेकिन पति का जबरदस्ती करना रेप नहीं।  

Gayatree Verma
Marital rape big

मेरा पति रोज रात को दारू पीकर आता है और मुझसे जबरदस्ती करता है। मैं मना करती हूं तो भी सुनता नहीं और मुझे पहले मारता-पीटता है। लेकिन फिर भी  उसके बाद जबरदस्ती जरूर करता है... लेकिन करता जरूरत है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बीमार हूं या मुझे चोट लगी है। उसे केवल दस मिनट के लिए मेरे साथ सोना होता है। 

ये दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला का कहना है।

लेकिन, इंडिया में उर्फ भारत, ( India तो अपना litertae है। वहां ऐसा नहीं होता? )  में ऐसी घटना का सामना अमूमन चालीस फीसदी से अधिक माहिलाओं का करना होता है। CNN की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत (india) में अनजान लोगों द्वारा बलात्कार (rape) की शिकार होने वाली महिलाओं (women) की अपेक्षा उन महिलाओं (women) की तादाद 40 गुना ज्यादा है जो अपने घर में अपने पति द्वारा जोर जबरदस्ती का शिकार होती हैं।

वो देश, जहां रेप की घटनाएं सुर्खियां बनती हैं। अखबारों के पहले पन्ने पर छपती हैं। कई बार international level पर भी खबरें बन जाती हैं। उस देश में एक तरह का रेप ऐसा भी है जो चर्चा का विषय नहीं केवल आपसी मामला होता है। वहां ... जहां एक महिला शादी के बाद पूरे दिन काम में लगे रहती है और रात को पति के साथ बिस्तर में लगे रहती है। 

क्या ये सही है?

ofcourse, महिलाओं का जवाब  ना ही होगा। 

लेकिन हमारा सुसंस्कृत समाज इस पर चुप्पी साधे रहता है। कानून इसे आपसी मामला बताता है और ploitician इस पर कानून नहीं बनाते क्योंकि हमारे यहां विवाह को एक पवित्र-बंधन माना जाता है'। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई ने कहा, "वैवाहिक बलात्कार को जिस तरह विदेशों में समझा जाता है उस तरह भारत में लागू करना संभव नहीं क्योंकि हमारी सामाजिक, धार्मिक सोच, आर्थिक स्थितियां, रीति-रिवाज़ अलग हैं और हमारे यहां विवाह को एक पवित्र-बंधन माना जाता है।" 

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सुप्रीम कोर्ट भी ख़ारिज कर चुका है अर्जी

मैरिटल रेप के खिलाफ 18 फ़रवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट भी अर्जी ख़ारिज कर चुका है। कारण है, निजी पारिवारिक मामला। 

इसके बाद सरकार ने भी संसद में इसे निजी मामला बताते हुए कह दिया कि मैरिटल रेप (marital rape) को अपराध (crime) के दायरे में रखा जाना उचित नहीं है।

Marital rape inside

 

कानून में दी गई है क्या मैरिटल रेप की इजाजत? 

सुप्रीम कोर्ट के वकील वैभव चौधरी कहते हैं कि इंडिया के कानून में मेरिटल रेप को कहीं भी define नहीं किया गया है। इस कारण ये punishable offence नहीं है। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार पत्नी अगर 15 साल से कम है तो भी उसके साथ सेक्स करना रेप नहीं है।

ऐसा लगता है कि केवल शादी ही नहीं कानून ने भी वैवाहिक बलात्कार की स्वीकृति दी हुई है। कानून के अनुसार 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई उसकी सहमित से भी संबंध बनाया गया है तो भी वो बलात्कार होगा। लेकिन अगर कोई पत्नी जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसके साथ उसके पति का यौन संबंध बनाना गलत नहीं। इस पर कोई कानून नहीं है इसलिए इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो इसलिए कोई सरकारी आंकड़ा भी नहीं है। और सरकारी आंकड़ें नहीं है तो आपकी शिकायतें, समस्याएं ... आदि सारी केवल बातें हैं। 

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