मकान मालिक के खिलाफ शिकायत कैसे और कहां की जा सकती है? जानिए क्या कहता है कानून

Where To File Complaint Against Landlord: अक्सर मकान मालिक अपनी मनमानी करते हैं और किराएदारों को तंग करते हैं। अगर आपको भी आपका मकान मालिक मनमाने ढंग से किराए या किसी अन्य चीज के लिए तंग करे, तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए जानें, मकान मालिक के खिलाफ कैसे और कहां शिकायत दर्ज करवानी चाहिए? 
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-06-13, 14:41 IST
Where To File Complaint Against Landlord

How To File Case Against a Landlord: दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे महानगरों में लोग अपने शहरों और गांव को छोड़कर काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को किराए के घरों में रहना पड़ता है। अक्सर किराए पर रहने वाले लोगों को बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय किए गए किराए से ज्यादा की डिमांड करते हैं। वहीं, कई बार तो फ्लैट बेचने का एग्रीमेंट करके भी मकान मालिक मुकर जाते हैं। ऐसे में मकान मालिक की मनमानी को रोकने के लिए आप उनकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।

अगर मकान मालिक किसी भी तरह से आपके साथ मनमानी करते हैं, तो आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए जानें, मकान मालिक तंग करे, तो कहां शिकायत करनी चाहिए?

मकान मालिक मनमानी करे, तो कहां शिकायत करें?

If the landlord acts arbitrarily, where should we complain

अक्सर कई शहरों से ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां मकान मालिक मनमानी करते हैं। गलत तरीके से किराया बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर मकान मालिक तय किराए से ज्यादा की मांग करता है, तो आप उसकी शिकायत रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत कलेक्ट्रेट ऑफिस में रेंट कंट्रोल डिवीजन में लिखित तौर पर कर सकते हैं। लिखित रूप से शिकायत देते हुए, आपको अपनी भी पहचान बतानी होगी।

अगर मकान मालिक एग्रीमेंट के बाद घर बेचने मुकर जाए तो क्या करें?

What to do if the landlord refuses to sell the house after the agreement

अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। खुद का घर खरीदते हुए लोग कई तरह की चीजें देखते हैं। ऐसे ही फ्लैट बेचने वाला शख्स एग्रीमेंट भी बनाता है। हालांकि, ऐसे भी मामले सामने आते हैं, जहां एग्रीमेंट साइन करने के बाद मकान मालिक घर देने से ही मुकर जाते हैं। ऐसे में खरीदार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।

आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मकान मालिक ने एग्रीमेंट करने के बाद आपको घर देने से इनकार कर दिया है, तो आपको मुआवजा मिलेगा। इससे आपका मेहनत, समय और पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। आप इस कंडीशन में अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर सकते हैं।

मकान मालिक के खिलाफ कहां और कैसे केस करें?

इस तरह की कंडीशन में आप कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं। इस तरह के मामलों की सुनवाई कोर्ट में होती है। कई मामलों में ऐसा धोखा होने पर आप मुआवजे की दोगुनी रकम भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी, पेमेंट की रसीद आदि होने चाहिए।

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Image Credit: Her Zindagi

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