डिजिटल युग में 5-10 रुपये की पेमेंट भी हम ऑनलाइन करने लगे हैं। लेकिन, फिर भी कैश की कभी-न-कभी जरूरत पड़ ही जाती है। ऐसे में बहुत कम लोग ही बैंक जाते हैं और कैश निकलवाते हैं। ज्यादातर लोग अपने घर या बाजार के एटीएम से ही पैसा निकाल लेते हैं। एटीएम से पैसा निकालना बहुत आसान है। मगर, यह सुविधा कई बार परेशानी की वजह भी बन जाती है। एटीएम में कई बार नेटवर्क इश्यू या किसी तकनीकी वजह से ट्रांजेक्शन अधूरा रह जाता है। ऐसे में बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और हाथ में कैश भी नहीं आता है।
जब अकाउंट से पैसा कट जाए और हाथ में कैश भी न आए तो टेंशन होना बहुत आम है। लेकिन, इस सिचुएशन में परेशान होने की नहीं, बल्कि स्मार्ट कदम उठाने की जरूरत होती है। अब यह स्मार्ट कदम क्या होते हैं यह हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।
एटीएम में पैसा फंस जाए तो क्या करें?
बैंक सर्वर, नेटवर्क या मशीन जाम होने की वजह से कई बार कैश एटीएम मशीन से निकल नहीं पाता है। ऐसे में परेशान होने की जगह एटीएम स्लिप, बैंक में शिकायत, कस्टमर केयर से संपर्क समेत जैसे टिप्स को अपनाने की जरूरत होती है। लेकिन, कई बार सर्वर या तकनीकी समस्या की वजह से पैसा निकलने में कुछ मिनट की देरी भी हो जाती है ऐसे में 5 से 10 मिनट इंतजार भी करने की सलाह दी जाती है। अगर 10 मिनट बाद भी पैसा नहीं आता है तो इसके बाद आगे के टिप्स अपनाएं।
ट्रांजेक्शन स्लिप पर ध्यान दें
जब भी अगली बार एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो ट्रांजेक्शन स्लिप पर जरूर ध्यान दें। वहीं, अगर एटीएम से पैसा निकालते समय कैश अटक जाए और बैंक अकाउंट से भी पैसे कट जाएं तो ट्रांजेक्शन स्लिप को जरूर संभालकर रखें।
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अगर कभी एटीएम से पैसा निकालें और वह निकले नहीं, साथ ही अकाउंट से डिडक्शन का मैसेज आ जाए तो कम से कम 24 घंटे का इंतजार करें। ज्यादातर मामलों में 24 घंटों में पैसा वापस क्रेडिट हो जाता है। लेकिन, अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की मदद से आप शिकायत कर सकती हैं।
कस्टमर केयर से कॉनटेक्ट करें
24 घंटे में पैसा वापस न आए तो बैंक के कस्टमर केयर के कॉनटेक्ट करना चाहिए। ज्यादातर बैंकों की 24 घंटे की कस्टमर सर्विस होती है। कस्टमर केयर में आपकी समस्या को नोट किया जाएगा और साथ ही उसे हल भी किया जाएगा। शिकायत दर्ज होने के बाद कम से कम 7 दिनों में आपकी शिकायत हल हो जाएगी।
बैंक ब्रांच पर जाएं
अगर आप कस्टमर केयर पर कॉनटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या आपकी समस्या का हल नहीं हुआ तो आप बैंक ब्रांच भी जा सकती हैं। बैंक ब्रांच के हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। इस नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत का प्रोसेस चेक कर पाएंगी।
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क्या है इसपर RBI का नियम?
एटीएम इस्तेमाल करते समय अगर पैसा फंस या अटकने की समस्या पर RBI ने नियम बनाया है। RBI के नियम के मुताबिक, एटीएम में पैसा अटकने की समस्या और शिकायत दर्ज करवाने के बाद बैंक को 7 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा वापस करना होता है। अगर पैसा वापस नहीं आता है तो आप बैंकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। इसके अलावा 7 दिन के बाद जितने दिन भी पैसा नहीं आता है, उस हिसाब से बैंक को रोजाना का 100 रुपये चार्ज देना होगा।
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Image Credit: Freepik and Jagran.Com
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