तीन तलाक पर मोर्चा खोलने वाली सायरा ने पति को सिखाया सबक, वाराणासी में तीन तलाक पीड़ितों के लिए पेंशन शुरू

सायरा बानो को उसके पति ने धमकी दी तो सायरा ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही अपने पति को थप्पड़ मार दिया। बीच-बचाव के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा।

Saira Banu Teach Lesson To His Husband main

Triple Talaq बिल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन Triple Talaq पर मोर्चा खोलने वाली Saira Banu ने अपने पति को सबक सिखाया है। खबर आई है कि Saira Banu को उसके पति ने धमकी दी तो Saira Banu ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही अपने पति को थप्पड़ मार दिया। बीच-बचाव के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा।

कौन है Saira Banu

Saira Banu वही है जिसने तीन तलाक के खिलाफ 2016 से मोर्चा खोल के रखा है। दरअसल Triple Talaq के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करने वाली सायरा बानो को उसके पति ने धमकी दी। तो इसी धमकी के कारण सायरा ने अपना आपा खो दिया।

देख लेने की धमकी

24 जनवरी को इन दोनों की न्यायालय में पेशी थी। यहीं पर सायरा के पति ने उसे देख लेने की धमकी दी। जिसपर सायरा अपना आपा खो बैठी और कोर्ट परिसर में ही अपने पति रिजवान को तमाचा जड़ दिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आईटीआई थाने में तहरीर दी है।

कोर्ट ने अगली पेशी की डेट 26 फरवरी की दी है जिसमें बच्चों को अदालत के सम्मुख पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

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जान से मारने और बच्चों को देख लेने की धमकी दी

कोर्ट से बाहर निकलने ही सायरा और उसके पति के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। सायरा का आरोप है कि पति के दोस्त अयाज ने उसे जान से मारने और बच्चों को देख लेने की धमकी दी। इस पर सायरा ने अपना आपा खो दिया और पति को एक थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों आपस में भिड़ गए। मौके पर आईटीआई थाने के उपनिरीक्षक महेश्वर सिंह और सुप्रीया नेगी कोर्ट पहुंचे।

सायरा ने उपनिरीक्षक को धमकी की बात बताई और पति व उसके दोस्त के खिलाफ तहरीर भी सौंपी। उधर, रिजवान ने फैक्स से एसएसपी को शिकायत भेजकर सायरा, उसके पिता इकबाल, भाई शकील और एक पत्रकार पर मारपीट व धमकाने का आरोप लगाया है। रिजवान का कहना है कि वकील के चैंबर में सायरा ने मारपीट की।

बच्चों को लेकर सायरा ने दी थी अर्जी दी थी

पति रिजवान ने हक-ए-जोजियत (पत्नी पर पति के अधिकार) का मुकदमा दायर किया हुआ है जिसके स्थगनादेश के लिए सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसने अपने बच्चों से मिलवाने के लिए अदालत में अपील की थी। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने की। अब आगे की बाद अगली कार्रवाई में पता चलेगी।

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जिस तरह से तीन तलाक का मामला साल दर साल कड़ा रुख लेते जा रहा है वो देखने लायक है। अब आगे देखना है कि ये मामला कब अपनी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति से लगता है कि वो इसे मंजिल तक पहुंचा कर रहेगी और तलाक पीडितों के मर्ज की दवा करके ही रहेगी। क्योंकि इस पर सरकार रोज कोई ना कोई कानून या योजनाएं लगा रही है।

वाराणसी देगी तीन तलाक पीड़ितों को पेंशन

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन की योजना लाई गई है। यह देश की पहली गैर सरकारी पेंशन योजना है। यह योजना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बीते मंगलवार को शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की पेंशन जाएगी।

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