अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसकी वैधता की पूरी तरह से जांच कर लें। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोग खरीदी गई प्रॉपर्टी का फूल एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
जीवन भर की कमाई से खरीदते हैं प्रॉपर्टी
महंगाई के इस दौर में सभी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है। कई लोग अपने जीवन भर की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसे में आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता कर लें क्योंकी प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा Fraud होता हैं।
पैसे बचाने के चक्कर में बुरी तरह फंस जाते हैं
यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी एवज में आपको सरकार को स्टांप ड्यूटी देनी होती है। स्टांप ड्यूटी देने के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन अफसोस कई लोग थोड़े-से पैसों के लालच में आकर स्टांप ड्यूटी नहीं देते हैं। जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। ऐसे में आप काफी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं।
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फुल पेमेंट एग्रीमेंट
फुल पेमेंट एग्रीमेंट से रहें सावधान। दरअसल, प्रॉपर्टी की पक्की रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जिसे बचाने के चक्कर में लोग खरीदी गई प्रॉपर्टी का फुल पेमेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं लेकिन अगर आप कानून की नजर से देखते हैं तो यह गलत होता है। फुल पेमेंट एग्रीमेंट के बारे में सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इससे किसी भी प्रॉपर्टी का कानूनन मालिकाना हक नहीं मिलता है। जिसके कारण आपके साथ कभी भी Fraud हो सकता है।
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मालिकाना हक नहीं दिलाता फुल पेमेंट एग्रीमेंट
बता दें कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक निश्चित समय के लिए होता है, जो किसी प्रॉपर्टी की पूरी रकम दिए जाने के बाद बनाया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी पर कानूनन मालिकाना हक पाने के लिए उसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। लेकिन कई लोग रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते है।
प्रॉपर्टी बेचने वाला ठंग सकता है
यदि प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति कुछ समय के बाद आपकी प्रॉपर्टी को अपना बता दे तो आप मुश्किल में फंस सकते है। इसलिए कभी भी थोड़े पैसे मत बचाएं। फुल पेमेंट एग्रीमेंट नहीं करवाना चाहिए।
फुल पेमेंट एग्रीमेंट
कानून के अनुशार देखें तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी एवज में स्टांप ड्यूटी की रकम भरकर रजिस्ट्री करा लें। जिससे आपका प्रॉपर्टी पूरे तरीकें से सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराना भी बहुत जरूरी है
आगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे है तो इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
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