साल 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम लागू किया गया था और टैक्सपेयर्स को दो ऑप्शन दिए गए थे- ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। लेकिन, कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर मैं इस साल पुरानी टैक्स रिजीम को चुनता हूं, तो क्या मैं अगले साल ITR भरते समय न्यू टैक्स रिजीम अपना सकता हूं? इसके अलावा, क्या मैं न्यू टैक्स स्लैब से ओल्ड टैक्स स्लैब पर वापस जा सकता हूं? नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच कितनी बार बदलाव किया जा सकता है, यह सवाल अक्सर टैक्सपेयर्स को उलझन में डाल देते हैं। इसलिए आज हम इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताने वाले हैं।
बजट अपडेट 2025
इस साल केंद्र सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया था। मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए सेक्शन 87ए के तहत, टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, सैलरीड एम्प्लॉई अब 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री हो जाएगी। वहीं, अब टैक्सपेयर्स को अपने ITR को संशोधित करने के लिए 2 साल की जगह 4 साल तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि ये सभी नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।
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फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल करते समय टैक्स रिजीम कैसे बदलें?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले सही टैक्स स्लैब का चुनाव करना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी Ultimate Tax Liability को प्रभावित कर सकता है। सैलरीड एम्प्लॉई और बिजनेसमैन, दोनों को ITR दाखिल करते समय अपनी टैक्स स्लैब चुनने की सुविधा मिलती है। हालांकि, दोनों के लिए नियम और प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं।
अगर आप आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं। लेट फाइल किए गए ITR के मामले में भी टैक्स रिजीम बदलने की अनुमति नहीं होती है।
सैलरीड एम्प्लॉई के लिए टैक्स स्लैब बदलने का नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) हर साल ITR Form जारी करता है, जिसमें टैक्सपेयर्स से पूछा जाता है कि क्या आप सेक्शन 115BAC(6) के तहत न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं?
अगर आप नहीं चुनते हैं, तो आपका टैक्स न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप हां चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब अपनाना चाहते हैं और आपका टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा।
आपको बता दें कि वेतनभोगी कर्मचारी ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहते हैं, तो उन्हें 31 जुलाई से पहले यह ऑप्शन चुनना होगा, वरना न्यू टैक्स रिजीम अपने आप लागू हो जाएगी।
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बिजनेसमैन के लिए टैक्स रिजीम बदलने के नियम
अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आती है, तो आप न्यू टैक्स स्लैब से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स स्लैब चुन सकते हैं। इसके लिए, आपको फॉर्म 10-IEA भरकर, ITR की नियत तिथि (धारा 139(1)) तक अपना विकल्प चुनना होगा। एक बार ओल्ड टैक्स स्लैब चुनने के बाद, आपको केवल एक बार दोबारा न्यू टैक्स रिजीम में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप दोबारा न्यू टैक्स स्लैब चुन लेते हैं, तो फिर से ओल्ड टैक्स स्लैब में वापस नहीं लौट पाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन-सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।
Income Tax Portal पर टैक्स स्लैब कैसे बदलें?
- अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी टैक्स स्लैब को बदलना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले Income tax e-filing account में यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ी है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, तो फॉर्म 10-IEA भरें।
- अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो आप सीधे ITR फॉर्म में अपनी पसंदीदा टैक्स स्लैब चुन सकते हैं।
- दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें। पूरी जानकारी भरने के बाद, इसे सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद, अपने Relevant Assessment Year के लिए आईटीआर दाखिल करें।
- अब, आपकी टैक्स स्लैब सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी।
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Image Credit- freepik
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