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Women Safety: पंजाब की महिलाओं को रात में पुलिस देगी फ्री पिकअप-ड्रॉप की सुविधा

तेलंगाना हादसे के बाद पंजाब पुलिस ने उठाए ठोस कदम और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए किया फ्री पिकअप-ड्रॉप का ऐलान 
Editorial
Updated:- 2019-12-05, 11:24 IST

भारतीय में महिलाएं कितनी सेफ है अब इस प्रश्न पर ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया केस के बाद देश के कानून ने बहुत सारे नए कानून बनाए, जो खासतौर पर महिलाओं को सुरर्क्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे मगर, बावजूद उसके आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं और इसका बड़ा उदाहरण बन चुका है तेलंगाना में हालही में हुआ महिला डॉक्टर का केस। गौरतलब है कि महिला डॉक्टर के साथ न केवल सामूहिक छेड़छाड़ और रेप किया गया और बल्कि बाद में अपराधियों ने उनकी हत्या कर उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया।

इस केस के बाद से पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार से जोरों की हलचल मची हुई है। देश के सभी राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकर अलग-अलग तरह से इंतजाम करने में जुटी हुई है। इसी बीच पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। 

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को ऐलान किया है किया कि राज्य की महिलाओं को हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हुए उन्हें रात के समय फ्री कैब सुविधा देने का भी ऐलान किया है।

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पंजाब सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अब से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यदि किसी महिलाओं को घर बाहर जाना है तो वह पुलिस की मदद ले सकती हैं और उसे फ्री कैब सुविधा मिलेगी इतना ही नहीं पुलिस खुद उसे उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां वह जाना चाह रही है। Telangana veterinary doctor केस महिला सुरक्षा पर उठाता है गंभीर सवाल

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आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने इस सुविधा के लिए 100 112, 181 नंबर तय किए हैं। यदि किसी महिला को रात या सुबह ऑड टाइमिंग्स में घर से बाहर जाना है तो वह इन नंबरों पर डायल करके महिला पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देगी और फिर से पुलिस की मदद से उपयुक्त साधान के द्वारा उस स्थान तक पहुंचाया जाएगा जहां वह जाना चाहती हैं। रिपोर्ट: रेप का आरोपी नित्यानंद बना चुका है अपना देश, एक आईलैंड खरीद कर बनाया हिंदू राष्ट्र

इस सुविधा के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को राज्यभर में यह सुविधा लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। हां, यह सुविधा केवल उन महिलाओं की दी जाएगी जिन्हें टैक्सी या थ्री वीलर वाहन नहीं मिल रहे हैं और उन्हें घर पहुंचने या जहां वह जाना चाहती हैं वहां पहुंचने में देर हो रही है। पुलिस जिस भी साधन से महिला को उसके गंतव्य तक पहुंचाएगी उस दौरान एक महिला पुलिस भी मौजूद होगी। गर्ल्स PG में कितनी सुरक्षित रहती हैं लड़कियां? एक्सपर्ट से जानें भारत में किरायदार को मिलते हैं क्या कानूनी अधिकार

 

आपको बता दें कि यदि आप सड़क पर अकेले जा रही हैं या फिर किस पब्लिक कंनवेंस में सफर कर रही हैं और आपको महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है या फिर आप से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है तो आपको एलर्ट होने के साथ-साथ सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच कर तुरंत ही पुलिस को 100 नंबर पर सूचित करना है।

 

इसके बाद आप उस स्थान से नजदीक रहने वाले अपने किसी परिचित को भी सूचित करने की कोशिश करें। इतना ही नहीं जहां जा रही हैं उस स्थान के बारे में आपको पहले से ही थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। किसी भी तरह की असुविधा में तुरंत ही पुलिस को सूचित करना चाहिए। 

 

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