क्या पत्नी के नाम पर पति द्वारा प्रॉपर्टी या मकान खरीदने पर लगता है टैक्स? जानिए आयकर विभाग के नियम

आजकल लोग पैसों बचाने के लिए जब कोई प्रॉपर्टी या घर खरीदते हैं, तो उसे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर कराते हैं। लेकिन, कई बार मन में सवाल आता है कि क्या पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स लग सकता है? 
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आज के समय में अगर आप घर या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवाना सही फैसला रहेगा। ऐसा करना केवल पत्नी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय नजरिए से भी फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल, कुछ राज्य सरकारें महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देती हैं। इससे घर या प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको थोड़ी पैसों की राहत मिल सकती है। इसके अलावा, टैक्स और होम लोन से जुड़े फायदे भी पत्नी के नाम मकान खरीदने पर मिलते हैं। हालांकि, आपको कुछ जरूरी नियमों और शर्तों का पालन करना होता है, वरना इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर पड़ सकती है।

पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स से जुड़ी जरूरी बातें

यदि आप अपनी पत्नी के नाम पर घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको पहले टैक्स संबंधित जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

गिफ्ट टैक्स

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इनकम टैक्स कानून के अनुसार, पति अगर अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर प्रॉपर्टी देता है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर उस प्रॉपर्टी से पत्नी कमाई करती है जैसे कि किराए पर मकान देकर, तो उसे पति की आय माना जाता है। IT के सेक्शन 64 के तहत, अगर प्रॉपर्टी किराए पर दे दी जाती है, तो उसका टैक्स पति को भरना पड़ेगा।

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कैपिटल गेन टैक्स का असर

यदि पति, पत्नी के नाम पर कोई घर या प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाता है और बाद में उसे बेच देता है। फिर प्रॉपर्टी बेचने से जो प्रोफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन, अगर प्रॉपर्टी पत्नी ने खुद अपने पैसों से खरीदी है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स पत्नी को देना पड़ेगा।

पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराने के फायदे

अगर पति पत्नी के नाम पर मकान या प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराता है, तो स्टाम्प ड्यूटी से लेकर होम लोन तक कई तरह के फायदे मिल सकते हैं।

स्टाम्प ड्यूटी में बचत

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यदि आप किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में महिलाओं को 4 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है, जबकि पुरुषों को 6 फीसदी देनी होती है। इससे आप लाखों रुपये बचा सकते हैं।

होम लोन में भी फायदा

यदि आप पत्नी के नाम पर लोन लेते हैं, तो कुछ बैंकों से आपको इंटरेस्ट रेट कम पर मिल सकता है। अगर पति-पत्नी दोनों प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो दोनों मिलकर इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी और 24(b) के तहत छूट पा सकते हैं।

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क्या पति अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी पर होम लोन ले सकता है?

पति अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी पर तभी होम लोन ले सकता है, जब वह उस प्रॉपर्टी का को-ओनर हो। फिर, वह उस होम लोन का एकमात्र बॉरोअर या को-बॉरोअर हो सकता है।

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Image Credit - freepik

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