आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, लेकिन कई जगह अभी भी चेक से ही पेमेंट होता है। आमतौर पर बिजनेस के काम, कानूनी भुगतान या किराया देने के लिए लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं। चेक का फायदा यह है कि यह एक रिकॉर्ड की तरह होता है और आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चेक बैंक में जमा कर दिया है और फिर आपको अचानक से पेमेंट रोकना पड़े, तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको बताएंगे कि आप बैंक में जमा किए हुए चेक को भी रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जल्दी और ठीक से काम करना होगा। आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों का पालन करना होगा।
क्या चेक जमा होने के बाद भी पेमेंट रोका जा सकता है?
जी हां, चेक बैंक में जमा करने के बाद भी आप पेमेंट रोक सकते हैं। लेकिन, यह तभी हो सकता है जब तक चेक क्लियर न हुआ हो। मतलब, अगर बैंक ने आपके खाते से पैसे नहीं काटे हैं, तो आप बैंक से चेक कैंसिल करने को कह सकते हैं। इसे बैंकिंग भाषा में 'स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन' कहते हैं। यह प्रक्रिया बैंक की अपनी पॉलिसी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार होती है। अगर आपका चेक क्लियर हो जाता है और पैसे दूसरे के खाते में चले जाते हैं, तो उसे वापस लाना मुश्किल होता है।
RBI स्टॉप पेमेंट के बारे में क्या कहता है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति समय पर और सही तरीके से अपने बैंक को चेक का पेमेंट रोकने के लिए कहता है, तो बैंक को उस निर्देश को मानना ही होता है। अगर ग्राहक के कहने के बाद भी बैंक चेक का पेमेंट कर देता है, तो यह उसकी गलती मानी जाएगी। ऐसे में अकाउंटहोल्डर बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
RBI की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (संशोधन 2021 ) के अनुसार, 'अगर कोई व्यक्ति चेक क्लियर होने से पहले ही पेमेंट रोकने का निर्देश देता है, तो बैंक को उस चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। अगर बैंक ऐसा करता है, तो खाताधारक को शिकायत करने का पूरा अधिकार है।'
चेक का पेमेंट कैसे रोकें?
अगर आपने किसी को चेक दिया है और बाद में आपको लगता है कि उसका पेमेंट रोकना जरूरी है और वह चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इन तरीकों से पेमेंट रोक सकते हैं।
- सबसे पहले यह देखें कि चेक दिए हुए 24 से 48 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर चेक 24 से 48 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। अगर समय सीमा के भीतर हैं, तो आपको तुरंत बैंक से अनुरोध करना चाहिए।
- पेमेंट रोकने के लिए आप इन 4 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और 'Stop Cheque Payment' ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें।
- ज्यादातर बैंक अपने मोबाइल ऐप में 'Stop Cheque Payment' का विकल्प देते हैं।
- कुछ बैंकों में आपको टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके पेमेंट रुकवाना पड़ सकता है।
- कई बैंक आपसे लिखित में भी कंफर्मेशन मांग सकते हैं।
- अगर ऑनलाइन या घर बैठे चेक कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो आपको तुरंत बैंक जाना चाहिए और फॉर्म भरकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए।
- आपको अपने चेक के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। जैसे- चेक नंबर, चेक जारी करने की तारीख, कितने रुपये का चेक है, किसके नाम चेक लिखा गया है और पेमेंट रोकने का कारण क्या है।
- जब आप स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट जमा कर देते हैं, तो आपको बैंक से रसीद या ईमेल पर कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। यह भविष्य में सबूत के तौर पर काम आता है कि आपने सही समय पर रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन बैंक ने फिर भी चेक क्लियर कर दिया।
क्या स्टॉप पेमेंट के लिए बैंक चार्ज लेते हैं?
जी हां, ज्यादातर बैंक चेक का पेमेंट रोकने के लिए चार्ज करते हैं। अलग-अलग बैंक और चेक की संख्या के हिसाब से चार्ज अलग-अलग हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, तो चार्ज थोड़ा कम हो सकता है।
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Image Credit - freepik, herzindagi
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