पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास और निष्ठा दोनों होने बेहद जरूरी हैं। ऐसे में यदि कोई एक भी इस विश्वास को तोड़ दे तो उनका रिश्ता भी टूट जाता है। जब पत्नियां अपने पति का विश्वास तोड़ती हैं और परिस्थिति डिवोर्स तक पहुंच जाती है तो उस वक्त अदालत भी पत्नियों की मदद नहीं करती। जी हां, हाल ही में दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिससे यह साफ हो गया कि यदि कोई पत्नी शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसे पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि विवाह संस्था में विश्वासघात के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी स्थिति या मामले होते हैं, जिनमें पत्नियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ऐसे में जानते हैं, सांखला एंड एसोसिएट्स के डॉ. कपिल सांखला (Dr. Kapil Sankhla) से...
बता दें, व्यभिचार या अनैतिक आचरण- Adultery or Immoral Conduct धारा 125(4) CrPC के तहत जो महिलाएं अनैतिक आचरण (काम, क्रोध, लोभ, मोह या ईर्ष्या जैसे विकार) में शामिल होती हैं, उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। हालांकि, इसके लिए कोर्ट में स्पष्ट प्रमाण देने जरूरी हैं। कोर्ट संदेह पर काम नहीं करती है।
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नोट - यहां दिए गए प्वॉइंट्स एक्सपर्ट द्वारा बताए गए हैं। हालांकि परिस्थिति के अनुसार, कोर्ट फैसले सुनाती है। ऐसे में यहां दिए गए बिंदु भी परिस्थिति पर निर्भर करते हैं।
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