भारत एक ऐसा देश है, जहां पर दुनिया-भर से आए बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसे में इसमें से जो लोग दूसरे देश से आकर यहां बसे हैं उनके पास भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र होना बहुत जरूरी है। अगर यह दस्तावेज उनके पास नहीं है, वह भारत के नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता है। एक समय अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाता है। ऐसे में सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप का महत्व बढ़ जाता है। जब कभी इस डॉक्यूमेंट को लेकर बात आती है, तो तमाम लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या यह दस्तावेज सभी के पास होना जरूरी है।
अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है, तो इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Certificate Of Indian Citizenship क्यों जरूरी है। इसे बनाने को लेकर क्या नियम और पूरा प्रोसेस क्या है।
इंडियन सिजिटनशिप सर्टिफिकेट किन लोगों के पास होना जरूरी होता है?
आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हैं, तो आपको अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र की शायद ही जरूरत हो। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में या जब आपकी नागरिकता पर कोई सवाल उठता है तो यह प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दस्तावेज साबित हो सकता है। यह दस्तावेज उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने विदेशी नागरिकता का त्याग कर भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त की है। साथ ही वे लोग जो कुछ विशेष कानूनों के तहत भारत के नागरिक बने हैं।
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किसे होती है 'सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप' की जरूरत?
अगर आप भारतीय नागरिकता के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानना जरूरी है। बता दें कि इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जैसे जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या किसी क्षेत्र के भारत में विलय से आदि। इन विभिन्न तरीकों के अपने-अपने नियम और शर्तें हैं और इन्हीं के आधार पर 'सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप' की आवश्यकता का निर्धारण होता है।
- भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहे हैं।
- वे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिक से शादी की है और 7 साल से भारत में रह रहे हैं।
- भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे
- ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।
- कुछ विशिष्ट मामलों में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक, जिन्होंने 5 साल से OCI के रूप में पंजीकरण कराया है और 2 साल से भारत में रह रहे हैं।
'सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप' के लिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
- सबसे पहले MHA की वेबसाइट indiancitizenshiponline.nic.in पर जाएं।
- अपनी पात्रता के अनुसार सही आवेदन फॉर्म (जैसे पंजीकरण के लिए Form III, देशीयकरण के लिए Form XII) चुनें।
- वेबसाइट पर रजिस्टर करें, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP सत्यापित करें और लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाएं।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन खारिज हो सकता है।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- इसमें पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, विदेशी नागरिकता त्यागने का प्रमाण (यदि लागू हो), जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि शामिल होते हैं।
- ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद, एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें।
- ऑनलाइन भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- इसकी हार्ड कॉपी और सभी सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के कार्यालय में जमा करें।
- यदि आप विदेश में हैं तो संबंधित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जमा करें।
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Image Credit- freepik
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