कब छीनी जा सकती है किसी भारतीय की नागरिकता? क्या आप जानती हैं इसका सही जवाब

Who Can Terminate Indian Citizenship: फिल्म सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्ट करने के कारण पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ विवादों से घिरे नजर आ रहे हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जा चुका है। ऐसे में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का यह कदम उन पर भारी पड़ गया। देशभर में उनकी नागरिकता खत्म करने की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी भारतीय की नागरिकता किन हालातों में छीनी जा सकती है? कब-कब किसी किसी की भारतीय नागरिकता का छीना जा सकता है?
यह भी देखें- अगर आप भारतीय हैं, तो किन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर कर सकती हैं अपनी नागरिकता को साबित
नागरिकता अधिनियम क्या है?
भारत में नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए एक कानून है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता से जुड़े मुद्दों का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कि एक भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता।
भारत की नागरिकता कब छीनी जा सकती है?
नागरिकता अधिनियम-1955 की धारा-9 में जिक्र मिलता है कि एक भारतीय नागरिक की नागरिकता किन तरीकों से रद्द की जा सकती है। ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे किसी की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है।
- यदि कोई नागरिक अपनी खुद की इच्छा से किसी और देश का नागरिक बनना चाहता है, तो दूसरे देश की नागरिकता मिलते ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- अगर कोई अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, तो भी उसकी नागरिकता खुद समाप्त हो जाती है।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार होता है।
- यदि कोई भारतीय लगातार 7 सालों तक भारत से बाहर रहता है, तो गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता छीनने का पूरा हक रखता है।
- यदि कोई अवैध ढंग से भारत की नागरिकता हासिल करता है, तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है।
- अगर को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
- इसके अलावा, संविधान का अपमान करने वालों की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
भारत की नागरिकता कैसे मिलती है?
- भारतीय नागरिकता हासिल करने के तरीके की बात करें, तो भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है।
- नियम के तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुए किसी भी शख्स के माता-पिता में से कोई एक यदि उसके जन्म के वक्त भारतीय था, तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिल सकती है।
- अगर किसी का जन्म किसी और देश में होता है, लेकिन उसके माता-पिता भारतीय है, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है।
यह भी देखें- इन 5 देशों की नागरिकता पाना है बेहद आसान, अप्लाई करने के नियमों को जान लें
इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही, अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिन्दगी के साथ।
Image Credit: Her Zindagi
हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, compliant_gro@jagrannewmedia.com पर हमसे संपर्क करें।