कल्पान कीजिए, दस साल का एक बच्चा अपने स्कूल से टिफिन या स्नैक्स के पैसे बचाकर लाता है और शाम के समय मोबाइल ऐप में लॉग इन कर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करता है। जी हां, यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि, हमने अभी तक बच्चों को गुल्लक में पैसे जोड़ते देखा है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक अब 10 साल और उससे ज्यादा के बच्चे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हाल ही में बैंकिंग के नियमों में बदलाव किया है। RBI के नए नियमों के मुताबिक, अब 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे खुद का सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल और ऑपरेट भी कर सकते है। हालांकि, इसके लिए उन्हें गार्जियन यानी अभिभावक की मदद लेनी होगी।
रिजर्व बैंक के इन नियमों के बाद से बच्चे कम उम्र से ही सिर्फ सेविंग्स करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियली स्मार्ट भी बन पाएंगे। इन नियमों में एक ध्यान देने की बात है कि बच्चे के नाम पर अकाउंट तो खुलवा सकता है। लेकिन, बच्चा कितने पैसों को लेन-देन कर सकता है या कितना पैसा अकाउंट में रख सकता है इसका फैसला बैंक ही तय करेगा।
RBI के मुताबिक, बैंक ही तय करेगा कि बच्चों के अकाउंट के लिए क्या सुविधाएं देनी हैं। जी हां, ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चेकबुक आदि बैंकिंग सुविधाएं कब, कितनी और कैसे देनी हैं यह पूरी तरह से बैंक की नीतियों पर निर्भर करेगा।
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बैंक अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने के लिए जिस तरह से बड़ों को KYC करवाना होता है। उसी तरह से बच्चों को भी अपने खाते का KYC करवाना होगा और इसके लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
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बैंकिंग सुविधाओं को लाभ लेने वाले यह जानते होंगे कि कुछ स्थितियों में बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देता है। लेकिन, बैंक अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने वाले बच्चों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। जी हां, बच्चे का बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट से नहीं चलेगा यानी जितना पैसा उनके पास होगा उतना ही इस्तेमाल हो पाएगा।
नियमों के मुताबाकि, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसे एक बार फिर से अपने डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर बैंक को देने होंगे। वहीं, अगर बच्चे का अकाउंट माता-पिता या लीगल गार्जियन ऑपरेट कर रहे होंगे, तो पैसों के लेन-देन का भी हिसाब देना होगा। इसके अलावा किन चीजों की जरूरत होगी, यह बैंक के नियमों पर निर्भर करता है।
अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और वह अपना खाता खुलवाना चाहता है तो यह संभव है। लेकिन, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बैंक अकाउंट खुल तो सकता है लेकिन उसे ऑपरेट लीगल गार्जियन या माता-पिता ही कर सकते हैं।
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RBI ने नियमों में बदलाव की जानकारी देने के साथ ही बताया है कि 1 जुलाई 2025 से यह लागू होगा। इसी के साथ सिर्फ सरकारी बैंक ही नहीं, प्राइवेट और को-ऑपरेटिव बैंकों में भी 10 साल या उससे ज्यादा का बच्चा अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है।
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Image Credit: Freepik and Herzindagi
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