ITR फाइल और सबमिट करने की लास्ट डेट हुई एक्सटेंड, यहां जानें किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल या सबमिट नहीं किया है, तो बता दें कि इसकी लास्ट 31 जुलाई से करके 15 सितंबर कर दी गई है। नीचे जानिए पूरा प्रोसेस और जरूरी दस्तावेज-
itr deadline extension why it happened and what you need to do now

ITR फाइल करने की लास्ट डेट को लेकर आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए बेहद राहत भरा है जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश से आईटीआर फाइल नहीं किया है। प्रत्येक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए थे। हर साल लाखों लोग अंतिम तिथि में रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे वेबसाइट पर लोड बढ़ता है और टेक्निकल इशू समस्या सामने आती हैं। ऐसे में सरकार की ओर से तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो अब समय पर और सही ढंग से ITR फाइल करने का सुनहरा मौका है।

ITR फाइल करना हर योग्य नागरिक का कानूनी दायित्व है, जिससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा या अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी, ब्याज और अन्य आर्थिक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है जिसकी जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है।

इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईटीआर फाइल और सबमिट करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यह भी जानें कि कितनी तारीख तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ITR फाइल करने की लास्ट डेट कब है?

Documents for income tax return filing

आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट उन व्यक्तियों, HUF और अन्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां हैं-

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  • व्यक्ति / HUF / AOP / BOI (जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है)- 15 सितंबर, 2025
  • बिजनेस पर्सन (जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता है)- 31 अक्टूबर, 2025
  • अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन वाले व्यवसाय (जिनके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है)- 30 नवंबर, 2025
  • विलंबित (Belated) / संशोधित (Revised) ITR- 31 दिसंबर, 2025

ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

Penalty for non-filing of ITR

  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • आधार कार्ड
  • फॉर्म 16
  • फॉर्म 16A/16B/16C/16D
  • फॉर्म 26AS
  • वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश
  • बैंक स्टेटमेंट/पासबुक और ब्याज प्रमाण पत्र
  • इंवेस्टमेंट प्रूफ
  • होम लोन इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट
  • किराए की रसीद और किराएदार का पैन
  • कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट
  • प्रूफ ऑफ अदर इनकम

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Image Credit- freepik

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