पासपोर्ट में ECR और Non-ECR क्या है, विदेश जाने से पहले क्यों जांचना जरूरी है यह स्टांप?

अधिकतर लोगों का सपना होता है, कि वे फॉरेन ट्रिप पर जाएं। ऐसे में अगर आप भी पहली बार फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रही हैं और इसके लिए आपने नया पासपोर्ट बनवाया है या बनवाने जा रही हैं, तो ईसीआर और नॉन-ईसीआर के बारे में जरूर जान लें। इंडियन पासपोर्ट जारी करते समय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट अप्लाई करने वाले की क्वालिफिकेशन और डाक्यूमेंट्स के आधार पर इसे दो कैटेगरी में बांटता है। कई बार सही जानकारी न होने की वजह से लोग इमीग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान फंस जाते हैं और उनकी ट्रिप पोस्टपोन या कैंसिल हो जाती है। आइए जानते हैं कि ईसीआर और नॉन-ईसीआर पासपोर्ट क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है।
क्या होता है ECR और Non-ECR पासपोर्ट?
भारत सरकार ने विदेशों में काम करने वाले इंडियन सिटीजन की सेफ्टी और बुरे व्यवहार को रोकने के लिए पासपोर्ट को दो कैटेगरी में बांटा है -
1. ईसीआर पासपोर्ट
अगर ऍप्लिकेंट 10वीं पास नहीं है या उसने अपनी स्टडी का कोई आधिकारिक प्रमाण सबमिट नहीं किया है, तो उसका पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी में जारी किया जाता है। इस तरह के पासपोर्ट के आखिरी पेज पर साफ-साफ 'Emigration Check Required' का स्टैंप लगा होता है।

2. नॉन-ईसीआर पासपोर्ट
जिन लोगों ने 10वीं या उससे अधिक की पढ़ाई पूरी कर ली है और उनके सभी शैक्षणिक दस्तावेज वेरीफाइड हैं, वे नॉन-ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। इस पासपोर्ट पर किसी भी प्रकार का ईसीआर स्टैंप नहीं होता है। इस कैटेगरी के पासपोर्ट धारकों को विदेश यात्रा के दौरान इमीग्रेशन मंजूरी की जरूरत नहीं होती है।
विदेश जाने से पहले ECR स्टैंप चेक करना क्यों जरूरी है?
अगर आप भी यह जानना चाहती हैं, कि विदेश जाने से पहले ECR स्टैंप चेक करना क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं इसके बारे में -
- अगर आपके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टैंप है और आप यूएई, कुवैत या ऐसे ही 18 चुनिंदा देशों में नौकरी या काम के सिलसिले में जा रही हैं, तो आपको 'प्रोटेक्टर्स ऑफ इमीग्रेंट्स' (POE) से इमीग्रेशन क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है। बिना इस क्लीयरेंस के आपको एयरपोर्ट पर बोर्डिंग नहीं मिलेगी।
- अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है, लेकिन आप विदेश केवल घूमने के लिए जा रही हैं, तो आपको इमीग्रेशन क्लीयरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
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ECR पासपोर्ट को Non-ECR में कैसे बदलवाएं?
अगर आपके पास पहले से ईसीआर पासपोर्ट है और बाद में आपने 10वीं या उससे अधिक की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आप इसे नॉन-ईसीआर में कन्वर्ट करवा सकती हैं।
- इसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी।
- आप विदेश मंत्रालय के आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर 'Re-issue of Passport' के लिए आवेदन कर सकती हैं और अपनी शैक्षणिक योग्यता अपडेट करा सकती हैं।
- आप अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में जाकर भी अपने दस्तावेज सबमिट कर सकती हैं और ईसीआर स्टेटस हटवा सकती हैं।
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निष्कर्ष: हर किसी का सपना विदेश घूमने का होता है। ऐसे में अगर आप अपनी फॉरेन ट्रिप को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहती हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले अपने पासपोर्ट पर ईसीआर और नॉन-ईसीआर की स्थिति की जांच जरूर कर लें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी अगली ट्रिप को बेहद आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहे हर जिंदगी से।
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