
अगर आप मेट्रो में सीट ना मिलने पर फर्श पर ही बैठ जाती हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए। दरअसल ऐसा करने से दिल्ली मेट्रो मालामाल हो गई है लेकिन यात्रियों की जेब ढीली हो गई है। दिल्ली मेट्रो ने पिछले करीब 11 महीनों के दौरान ट्रेन के फर्श पर बैठे पकड़े गए लोगों से 38 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब में सामने आई है।
गंदगी फैलाने, बाधा उत्पन्न करने, उचित टोकन के बिना यात्रा करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने सहित विभिन्न अपराधों के लिए जून 2017 से मई 2018 के बीच 51,000 लोगों से कुल 90 लाख रूपये वसूल किए गए।

एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा कि इनमें से सबसे अधिक 38 लाख रुपये फर्श पर बैठने वालों से वसूल किए गए है।
एक अनुमान के मुताबिक ट्रेन के फर्श पर बैठने के लिए 19,026 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। मेट्रो के नियमों के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठना सार्वजनिक शिष्टाचार के मुताबिक नहीं है और इसके लिए 200 रुपये का जुर्माना है।

येलो लाइन पर सबसे अधिक जुर्माना 39,20,220 रूपये वसूल किया गया। अन्य अपराध जिसमें जुर्माना वसूल किया गया उनमें टोकन ले जाते हुए, आपत्तिजनक सामग्री ले जाते हुए, गैरकानूनी तरीके से प्रवेश और मेट्रो की पटरियों पर चलना शामिल है।

डीएमआरसी के मुताबिक, पिछले साल जून से लेकर इस साल मई तक 51,441 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 89,94,380 रुपये वसूल किये गए। मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन की छत पर यात्रा करने का भी एक मामला दर्ज किया गया जिसके लिए अपराध करने वाले से 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने वाले यात्रियों का कहना है कि कभी-कभी मेट्रो में हद से ज्यादा भीड़ नहीं होती है लेकिन सीट पर बैठने की जगह भी नहीं होती है। ऐसे में फर्श पर बैठने मना क्यों है! सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के सवाल डीएमआरसी से पूछ रहे हैं।
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