Landlord options when tenant refuses to vacate

एग्रीमेंट खत्म होने पर किराएदार खाली नहीं कर रहा है मकान? एडवोकेट से यहां जानें तरीका और सेफ्टी ऑप्शन

क्या आपने घर किराए पर दे रखा है। अगर हां, तो इस दौरान कई बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। इससे किराएदार और आपके बीच अच्छा संबंध रहेगा। आमतौर पर कई बार रेंट एग्रीमेंट खत्म होने पर किराएदार मकान खाली करने को लेकर आनाकानी करते हैं और बहस पर आ जाते हैं। अब ऐसे में आप इस लेख में बताए गए तरीके को अपना सकती हैं।
Editorial
Updated:- 2025-12-28, 12:30 IST

Tenant Eviction In India: किरायेदारी के मामलों में अक्सर देखा गया है कि एग्रीमेंट की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद कुछ किरायेदार मकान खाली करने में आनाकानी करते हैं। यह स्थिति मकान मालिक के लिए कई बार मानसिक और कानूनी तनाव का कारण बन सकती है। इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए भारत में रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे कानून दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

एक मकान मालिक के तौर पर आपको अपनी संपत्ति वापस पाने के सही कानूनी रास्ते का ज्ञान होना अनिवार्य है। कई बार लोग गुस्से में आकर बिजली-पानी काट देते हैं या जबरदस्ती करते हैं, जो कानूनी रूप से उल्टा पड़ सकता है। इसलिए, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

इस लेख में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता नीतेश पटेल से जानिए कि अगर कोई किराएदार रेंट एग्रीमेंट खत्म होने पर घर खाली न करें, तो क्या ऑप्शन हैं?

एग्रीमेंट खत्म होने पर किन कदमों को उठाना सही?

rent agreement rules kya hai

जैसे ही रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने वाली हो, आपको कुछ दिन पहले ही किरायेदार को सूचित कर देना चाहिए। अगर अवधि खत्म हो गई है और वह घर खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जाने से पहले किराएदार से बातचीत करें।

सबसे पहले शांति से किरायेदार से बात करें। हो सकता है उसे शिफ्ट होने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए हो। इसे लिखित में लें। यदि बातचीत से काम न बने, तो किसी वकील के माध्यम से Legal Notice भेजें।

इस नोटिस में क्लियर लिखें कि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और उन्हें 15 या 30 दिनों के भीतर मकान खाली करना होगा। कई बार वकील का नोटिस मिलते ही किरायेदार कानूनी पचड़ों से बचने के लिए घर खाली कर देते हैं।

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दूसरा कदम- कानूनी प्रक्रिया

how to evict tenant after agreement ends

  • अगर बात-चीत या नोटिस से बात नहीं बनती है या फिर किराएदार मकान खाली नहीं करता है, तो अदालत की मदद लेना उचित होगा। इस प्रक्रिया को इविक्शन सूट कहा जाता है।
  • इस प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी सिविल कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा। यहां आपको रेंट एग्रीमेंट और लीगल नोटिस की कॉपी सबूत के तौर पर जमा करना होगा। देनी होगी।
  • इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगर संतुष्ट होती है कि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और मकान मालिक की जरूरत जायज है, तो वह किरायेदार को घर खाली करने का आदेश देगी।
  • इसके लिए कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर किरायेदार नहीं हटता है, तो कोर्ट बेलिफ नियुक्त करता है जो पुलिस की मदद से कानूनी रूप से किरायेदार को बाहर कर सकता है।

किराएदार से घर खाली करवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

sending legal notice to tenant for eviction

मकान मालिक के तौर पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखें-

  • हमेशा रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाएं। 11 महीने से ज्यादा के एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कोर्ट में सबसे मजबूत सबूत माना जाता है।
  • किरायेदार को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इससे आपके पास किरायेदार की पूरी जानकारी होती है।
  • कभी भी खुद से बिजली या पानी का कनेक्शन न काटें और न ही किरायेदार का सामान बाहर फेंकें। कानूनन इसे 'उत्पीड़न' माना जा सकता है और किरायेदार आपके खिलाफ केस दर्ज करा सकता है।
  • अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज जरूर डलवाएं कि यदि रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किरायेदार मकान खाली नहीं करता है, तो उसे हर दिन या महीने के हिसाब से दोगुना या ज्यादा किराया देना होगा।

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Image Credit- Freepik

 

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