
Tenant Eviction In India: किरायेदारी के मामलों में अक्सर देखा गया है कि एग्रीमेंट की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद कुछ किरायेदार मकान खाली करने में आनाकानी करते हैं। यह स्थिति मकान मालिक के लिए कई बार मानसिक और कानूनी तनाव का कारण बन सकती है। इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए भारत में रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे कानून दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
एक मकान मालिक के तौर पर आपको अपनी संपत्ति वापस पाने के सही कानूनी रास्ते का ज्ञान होना अनिवार्य है। कई बार लोग गुस्से में आकर बिजली-पानी काट देते हैं या जबरदस्ती करते हैं, जो कानूनी रूप से उल्टा पड़ सकता है। इसलिए, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।
इस लेख में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता नीतेश पटेल से जानिए कि अगर कोई किराएदार रेंट एग्रीमेंट खत्म होने पर घर खाली न करें, तो क्या ऑप्शन हैं?

जैसे ही रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने वाली हो, आपको कुछ दिन पहले ही किरायेदार को सूचित कर देना चाहिए। अगर अवधि खत्म हो गई है और वह घर खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जाने से पहले किराएदार से बातचीत करें।
सबसे पहले शांति से किरायेदार से बात करें। हो सकता है उसे शिफ्ट होने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए हो। इसे लिखित में लें। यदि बातचीत से काम न बने, तो किसी वकील के माध्यम से Legal Notice भेजें।
इस नोटिस में क्लियर लिखें कि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और उन्हें 15 या 30 दिनों के भीतर मकान खाली करना होगा। कई बार वकील का नोटिस मिलते ही किरायेदार कानूनी पचड़ों से बचने के लिए घर खाली कर देते हैं।


मकान मालिक के तौर पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखें-
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