हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाने पर न हों परेशान, यहां ऐसे करें शिकायत, महज 15 दिन में होगी सुनवाई

हेल्थ इंश्योरेंस से आप बीमार होने पर हुए खर्चे में मुआवजा पा सकते हैं। लेकिन, कई बार हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो जाता है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। 

How complain to IRDA about health insurance

Health Insurance Claim: जब भी हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हम सभी के दिमाग में इंश्योरेंस का ही ख्याल आता है। लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, सभी को टाइम पर करा लेना बहुत जरूरी है। कोरोना के बाद से लोगों में हेल्थ सेफ्टी और प्लानिंग को लेकर काफी रुझान देखी गई है।

हेल्थ इंश्योरेंस से आप बीमार होने पर हुए खर्चे में मुआवजा पा सकते हैं। लेकिन, कई बार हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो जाता है। ऐसे में हमारे पास राइट है कि हम इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। कहां और कैसे करते हैं ये शिकायत, जानने के लिए पढ़े ये आर्टिकल।

How do I complain about an insurance claim rejection

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने पर क्या करें

अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है और आप इस बारे में शिकायत करना चाहते हैं, तो IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) की मदद ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप IRDAI की वेबसाइट पर जाएं, यह बेहतर होता है कि आप पहले अपनी बीमा कंपनी के शिकायत की निवारण प्रक्रिया का पालन कर लें।

यहां हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन की शिकायत IRDAI में करने की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपनी बीमा कंपनी के शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करना न भूलें।

क्या है बीमा भरोसा?

Bima Bharosa, IRDAI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बीमा पॉलिसी धारकों को अपनी शिकायतों और विवादों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनका समाधान करने में मदद करता है। यह पोर्टल 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों को शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है।

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IRDAI के पास शिकायत दर्ज कराने के तरीके

  • ऑनलाइन शिकायत के लिए सबसे पहले IRDAI की वेबसाइट https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर जाएं और शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  • ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।
  • शिकायत करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस टीम की तरफ से 15 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा।
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इसके अलावा, आप IRDAI के टोल-फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर आप अपनी शिकायत लिखकर complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। वहीं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप अपनी शिकायत लिखकर IRDAI के पते पर भेज सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराते समय इन जानकारी को शामिल करें

  • आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल
  • आपकी बीमा कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर
  • क्लेम रिजेक्शन का कारण
  • आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की लिस्ट जैसे, पॉलिसी डॉक्युमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, आदि

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IRDAI आपकी शिकायत की जांच करेगा और बीमा कंपनी को जवाब देने के लिए कहेगा। IRDAI आपके और बीमा कंपनी के बीच मेडिएटर के तौर पर मामले का निवारण भी करा सकता है। इसके साथ ही अपनी शिकायत का समर्थन करने के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। IRDAI द्वारा आपको दी गई किसी भी समय सीमा का पालन करें।

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Image credit: Freepik

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