नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार की एक लॉन्ग-टर्म पेंशन योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन पाने में मदद करती है। यह योजना 2004 में शुरू हुई थी और इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी सेक्टर और असंगठित क्षेत्र के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित पेंशन देने की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या जरूरत पड़ने पर NPS से पैसे निकाले जा सकते हैं?
आंशिक निकासी की सुविधा(Rule of Partial Withdrawal)
फरवरी 2024 से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS से Partial Withdrawal के नियमों में बदलाव किया था। अब कुछ खास परिस्थितियों में, आप अपनी जमा राशि का अधिकतम 25% तक निकाल सकते हैं।
किन कारणों से NPS से आंशिक निकासी कर सकते हैं?(What Are The Reasons For Partial Withdrawal From NPS)
- बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई के लिए
- घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए
- गंभीर बीमारी या अस्पताल में इलाज के लिए
- विकलांगता के कारण आने वाले खर्चों के लिए
- स्किल डेवेलपमेंट या ट्रेनिंग के लिए
- नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए
इसे भी पढ़ें- 1 अप्रैल से लागू होने वाली Unified Pension Scheme क्या है? जानिए किसको मिलेगा इसका लाभ और कैसे करें आवेदन
आंशिक निकासी के लिए जरूरी शर्तें(Conditions Required For Partial Withdrawal)
आपके NPS अकाउंट को कम से कम 3 साल हो चुके हों।NPS की लॉक-इन-अवधि के दौरान, अकाउंटहोल्डर केवल 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। प्रत्येक विड्रॉ के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना जरूरी है।
अगर आप NPS से बाहर निकलना चाहते हैं
अगर आप NPS योजना से पूरा पैसा निकालकर बाहर निकलना चाहते हैं, तो अकाउंट को कम से कम 10 साल तक चलाना जरूरी है।अगर कुल जमा राशि 1 लाख रुपये से कम है, तो पूरी रकम एक साथ निकाली जा सकती है। लेकिन, अगर राशि 1 लाख से ज्यादा है, तो 80% रकम से Annuity Plan (पेंशन खरीदने की योजना) लेना होगा और 20% कैश ही मिलेगा।
रिटायरमेंट के बाद NPS से पैसा कैसे निकाला जा सकता है?
- यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद अपने नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा निकालाना चाहते हैं, तो कुछ खास नियम होते हैं।
- अगर आपके NPS अकाउंट में 2 लाख रुपये या उससे कम पैसे हैं, तो रिटायरमेंट के समय आप पूरी राशि को निकाल सकते हैं।
- अगर आपकी राशि 2 लाख या उससे अधिक है, तो आपको अपनी कुल रकम का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर महीने पेंशन मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर अगर सीमा रिटायर हो चुकी हैं और उनके NPS अकाउंट में कुल 25 लाख रुपये हैं, तो उन्हें 40 फीसदी यानी 10 लाख रुपये से एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा, जिससे उन्हें हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। बाकी 60 फीसदी यानि 15 लाख रुपये वह एक बार में निकाल सकती हैं।
इसे भी पढ़ें- NPS, UPS या OPS में कौन-सा पेंशन प्लान देगा सबसे ज्यादा फायदा? जानिए पूरी जानकारी
NPS अकाउंट से पैसा निकालने का प्रोसेस(NPS Withdrawal Process)
- आपको सबसे पहले NPS की किसी सरकारी नोडल एजेंसी जाकर एक Self Declaration Form भरना होगा।
- इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि पैसे निकालने की वजह क्या है?
- यह फॉर्म फिर Central Recordkeeping Agency (CRA) को भेजा जाएगा।
- CRA आपके आवेदन को वेरिफाई करेगा और विड्रॉ प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
- अगर NPS अकाउंट होल्डर बीमार है या खुद आवेदन नहीं कर सकता, तो उसकी जगह परिवार का कोई सदस्य या नॉमिनी भी आवेदन कर सकता है।
हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।
Image Credit - freepik
HerZindagi Video
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों