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Cyber Alert: अगर आपने देखा है 19 Minute 34 Second Viral Video, तो हो जाएं सावधान! हरियाणा पुलिस ने दी अहम चेतावनी

क्या आपने 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो को शेयर कर दिया है? अगर हां, तो आप पुलिस की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में इसके पीछे के कारण के बारे में पता होना जरूरी है। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...
Editorial
Updated:- 2025-12-18, 20:51 IST

19 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर काफी हड़कंप मचा रहा है। पुलिस ने इस एआई जेनरेटेड बताया है। पुलिस ने कहा है कि इस वीडियो को देखना, शेयर करना, किसी अपराध से का नहीं है। खासतौर पर यदि इसे सेव किया जाए तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बताया है कि वीडियो जिसे लोग असली समझ रहे हैं और तेजी से शेयर कर रहे हैं, वह पूरी ai जेनरेटेड है और जो भी इसे शेयर करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी कानून की चपेट में आना होगा। ऐसे में यह जानना तो बनता है कि आखिर वीडियो में क्या है और हरियाणा पुलिस क्यों लोगों को चेतावनी दे रही है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि 19 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो क्या है और हरियाणा पुलिस क्यों इसे लेकर इतनी सतर्क है। पढ़ते हैं आगे...

हरियाणा पुलिस क्यों दे रही है चेतावनी?

हरियाणा साइबर सेल के अधिकारी अमित यादव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है और कहां है कि 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो क्लिप को देखना, डाउनलोड करना, शेयर करना किसी अपराध से कम नहीं है। 

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वह आगे बताते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 19 मिनट 34 सेकंड का है, जिसे एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि कोई भी कैसे वेरीफाई करें कि फुटेज असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है।

इस वीडियो लिंक का जिक्र तब हुआ जब यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग न केवल इसके बारे में बातें करने लगे बल्कि वह आपस में शेयर भी करने लगे। ऐसे में हरियाणा पुलिस के अमित यादव का कहना है कि यदि आपके पास कोई 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो आती है तो उसे डाउनलोड करने की बजाय उस वीडियो को डिलीट कर दें। यदि कोई व्यक्ति उसे सेव करता है, फॉरवर्ड करता है या डाउनलोड करता है तो ऐसा करने पर कई धाराएं जैसे - आईपीसी 67, आईपीसी 67ए, आईपीसी 66आईटी एक्ट आदि के तहत केस दर्ज हो सकता है।

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इनकी वजह से ₹200000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। आई जेनरेटेड फेक वीडियो के चलते कई निर्दोष महिलाएं बदनाम हो रही हैं।

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इस तरह के डीप फेक कंटेंट समाज में न केवल डर पैदा कर रहे हैं बल्कि शर्मिंदगी का माहौल भी बना रहे हैं। इसके कारण मानसिक उत्पीड़न भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी इस तरीके की वीडियो को बिल्कुल ना देखे।

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Images: Freepik/pinterest

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