EPFO ​​Rules Change: अब बिना चेक और कंपनी अप्रूवल के सीधे UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानिए ईपीएफओ के बड़े बदलाव

हाल ही में EPFO ने PF क्लेम करने को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अब आप 5 लाख तक बिना किसी झंझट के PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। 
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EPFO Claim Settlement Rules:अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में योगदान करते हैं या फ्यूचर में पीएफ क्लेम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और राहत की खबर है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अप्रैल 2025 से अपने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर करोड़ों अकाउंटहोल्डर्स को प्रभावित करेंगे।

अब क्लेम करने का प्रोसेस कहीं ज्यादा सरल, तेज और ट्रांसपेरेंट होगा। न तो अब आपको कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत है, न ही बैंक डिटेल्स जोड़ने के लिए कंपनी का अप्रवूल चाहिए होगा। इतना ही नहीं, अब आप UPI के जरिए भी PF का अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर पैसा कहीं अटक जाए, तो सीधे डिमांड ड्राफ्ट (DD) के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, अब 5 लाख तक के क्लेम ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत जल्दी निपटाए जा सकेंगे, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि EPFO ने क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।

अब क्लेम के लिए रद्द किए गए चेक की जरूरत नहीं

EPFO new rules 2025,

अब तक PF क्लेम करने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती थी, लेकि अब EPFO ने इसे पूरी तरह हटा दिया है। अब आपको क्लेम करने के लिए न तो कैंसिल चेक अपलोड करना है और न ही पासबुक की कॉपी देनी है। इससे प्रोसेस और तेज हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स जमा करने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। इस बदलाव से देशभर के 7.7 करोड़ से अधिक EPFO खाताधारकों को सीधा फायदा होगा।

कंपनी अप्रूवल की जरूरत नहीं

आमतौर पर जब आपको अपने UAN से बैक अकाउंट लिंक कराना होता है, तो आपको कंपनी की मंजूरी लेनी पड़ती है। वहीं, अब इसको भी EPFO ने खत्म कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, अब आप अपने बैंक खाते की जानकारी सीधे UAN पोर्टल पर जोड़ सकते हैं। यह कदम करीब 15 लाख खाताधारकों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका क्लेम सिर्फ इसलिए अटका हुआ था क्योंकि बैंक डिटेल्स को एम्प्लॉयर से अप्रूवल नहीं मिला था।

ऑटो-सेटलमेंट क्लेम की सीमा 5 लाख तक बढ़ेगी

EPFO ने अब ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि अगर आप PF से पैसा निकालना चाहते हैं और आपकी क्लेम राशि ₹5 लाख तक की है, तो आपका पैसा बिना किसी मैनुअल अप्रूवल के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है।

PF का पैसा मिलेगा सीधे UPI से

पहले PF का पैसा निकालने के लिए बैंक डिटेल्स, IFSC कोड और भी चीजों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब PF निकासी के लिए EPFO UPI की सुविधा शुरू करने जा रहा है। अगर आपका UPI (जैसे GPay, PhonePe, Paytm या BHIM) बैंक से लिंक है, तो आपका PF का पैसा सीधे उसी UPI ID से आपके खाते में ट्रांसफर हो सकता है।

UAN बनाना और एक्टिवेट करना आसान

Withdraw 5 lakh from PF account

EPFO ने अब UAN सेवाओं तक पहुंच पाने के लंबे प्रोसेस को खत्म करते हुए आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब कोई भी सदस्य बस अपने चेहरे की स्कैनिंग के ज़रिए UAN बना सकता है या उसे एक्टिवेट कर सकता है।

प्रोफाइल अपडेट और डिटेल सुधार आसान

EPFO ने अब अपने मेंबर्स को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अगर आपका UAN आधार से सत्यापित है, तो आप खुद ही EPFO पोर्टल पर लॉग इन करके सीधे अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं।

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नौकरी बदलते ही PF ट्रांसफर अपने आप

जब नौकरी बदलते हैं, तो PF अकाउंट ट्रांसफर करवाना बहुत बड़ा झंझट होता है। ऐसे में, EPFO ने इस परेशानी को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अगर आपका UAN(Universal Account Number) 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जारी किया गया है और आपकी पुरानी व नई दोनों नौकरियों के PF अकाउंट इसी UAN से लिंक हैं, तो आपका PF ट्रांसफर अब अपने आप हो सकता है।

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Image Credit- jagran. herzidagi


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FAQ

  • EPF (Provident Fund) क्लेम करने के बाद पैसा कब तक आएगा?

    UAN पोर्टल से ऑनलाइन क्लेम करने पर 3 से 7 दिन के बीच पैसा आ जाता है।