18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए लेनी होगी पैरेंट्स की परमिशन, जानें क्या है नियम

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने माता-पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। बता दें, डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को यूजर या बच्चे का माता-पिता बता रहा है उसकी स्वयं वयस्क हो। चलिए जानते हैं सोशल मीडिया यूज करने का क्या हैं नए नियम
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सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और दुरूपोयग को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस पर रोकथाम लगाने के लिए नए कानून नियम बनाए गए है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन बता दें कि अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता की परमिशन की जरूरत होगी। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में हैं। आसान भाषा में कहा जाए, तो अब डाटा स्टोर करने वाली कंपनियां बच्चों का डाटा बिना माता-पिता के इजाजत के बिना इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकती हैं। इस आर्टिकल में आज हम आपको सोशल मीडिया यूज करने से जुड़े नए और पुराने नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।

ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम

Social Media Regulations India

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया को mygov.in पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ड्राफ्ट रुल जारी कर केंद्र सरकार ने लोगों से आपपत्तियां और सुझाव भेजने के लिए कहा गया। बता दे ड्राफ्ट रूल के पर 18 फरवरी के बाद विचार-विमर्श किया जाएगा।

डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो शख्स स्वयं को बच्चे का पैरेंट बता रहा है वह खुद वयस्क है या नहीं। इस नियम की खास बात यगह है कि डेटा कंपनी इस डेटा को उस वक्त तक स्टोर करके रख सकती हैं, जितने समय तक के लिए उन्हें लोगों ने मंजूरी दी है। समय अवधि खत्म होने के बाद डेटा को डिलीट करना होगा। इन कंपनियों की लिस्ट में ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म आएंगे।

साल 2023 में लाए गए ये नियम

Digital Personal Data Protection Act

यूजर्स को यह सवाल करने का हक है कि उनका डेटा क्यों और किस लिए कलेक्ट करके रखा जा रहा है। डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी है। कंपनियां यूजर्स के डाटा को देश के बाहर नहीं ले जा सकती है। हालांकि कानूनी तौर पर कुछ मामलों में वह यूजर के डेटा को देश के बाहर भेजने की परमिशन है। बता दें, कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून साल 2023 में पास किया गया था। सोशल मीडिया पर गलत या फिर पेड कंटेंट को गलत तरीके से पोस्ट या प्रसारित करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर इस गलती को दोबारा किया जाता है, तो 50 लाख रुपये तक वसूले जाएंगे।

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Image credit-Freepik

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