प्राइवेट स्कूलों में क्या है EWS केटेगरी, किन बच्चों को मिलता है फायदा? जानें इस कोटे से आवेदन की प्रक्रिया

दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, इसके लिए ईडब्ल्यूएस कोटे को भी छूट दी जा रही है। आइए आगे जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाने वाले छात्रों को इससे क्या लाभ मिल सकता है।
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हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हालांकि, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की सुविधा काफी अच्छी है। एक बात यह भी है कि प्राइवेट स्कूलों में इसका स्तर और भी ज्यादा बेहतर है, पर वहां फीस ज्यादा लगती है। इस वजह से कई पेरेंट्स चाह कर भी अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आरक्षण भी दिए जाते हैं। इन्हीं मेंEWS कोटा भी शामिल है।

दरअसल, इकोनामिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के तहत कम आय वाले पैरेंट्स भी अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए EWS एडिमशन सेशन 2024-25 का नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टरेट की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके यह सूचना दी गई है कि 30 अप्रैल से ईडब्ल्यूएस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। वहीं, इसकी आखिरी तारीख 15 मई निर्धारित है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ा दी गई है। आइए इसी के साथ अबEWS कोटा से मिलने वाले लाभ के बारे में जानते हैं।

EWS कोटा में शामिल होने के लिए बढ़ी आय सीमा

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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन लेना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। आपको बता दें कि अभी जनवरी के महीने तक सामान्य सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद, अप्रैल से ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी।

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ईडब्ल्यूएस कोटे के फायदे

शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूसी कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत वे सभी माता-पिता भी अपने बच्चों कोप्राइवेट स्कूलों मेंदाखिला दिलवा पाते हैं, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक सीमित होती है। हालांकि, अब आय की सीमा को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है।ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से एडमिशन लेकर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने में आसानी हो गई है।

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निजी स्कूलों में कैसे कर सकते हैं आवेदन?

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  • दिल्ली के 1741 से अधिक निजी स्कूलों में मौजूदा समय में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है।
  • ईडब्लूएस कोटा के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाना है।
  • आपको होम पेज पर शो हो रहे Delhi EWS Admission 2024-25 के लिंक पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आएगा, उसमें सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट कर देना है।
  • यहां से आपको रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी है। फिर, आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
  • आखिर में एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले लें।

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Image credit- Freepik


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