अगर आप अपनी ट्रेन की कन्फर्म टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं। दरअसल अगर आपका कहीं जाने का प्रोग्राम है लेकिन किसी वजह से आपका जाना नहीं हो पा रहा है तो आप अपने बदले अपनी बहन, भाई, पति या फिर पेरेंट्स को भेज सकती हैं लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे।
इंडियन रेलवे के जरिए ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी थी अपनी कन्फर्म टिकट किसी और को ट्रांसफर ना कर पाना लेकिन अब आप ट्रेन चलने के 24 घंटे पहले अपनी कन्फर्म टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकती हैं लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं।
इंडियन रेलवे की वेबसाइट के अनुसार कन्फर्म टिकट को केवल अपने परिवार के किसी सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकती हैं जिसमें पति, भाई-बहन या फिर पेरेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी अपनी टिकट दूसरे सरकारी कर्मचारी और किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकता है।
इंडियन रेलवे की टिकट कन्फर्म टिकट को केवल 24 घंटे पहले ही ट्रांसफर किया जा सकता है और केवल एक बार ही ट्रांसफर रिक्वेस्ट दी जा सकती है। साथ ही याद रखें इस तरह की रिक्वेस्ट कुल ग्रुप मेंबर्स के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं।
अगर किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को अपनी टिकट ट्रांसफर करवानी है तो उसे अपने प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूट के प्रमुख से लिखवाकर लाना होगा।
किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर की अनुमति मिल सकती है ऐसे मामले में टिकट ट्रांसफर किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी के नाम पर हो सकती है।
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