भारत में पैतृक संपत्ति का चलन पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है। पैतृक संपत्तियां आमतौर पर दादा या परदादा के नाम पर होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी प्रॉपर्टी के पुराने कागज समय के साथ इधर-उधर हो जाते हैं या कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में एक पूरी कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, जिसकी मदद से आप डुप्लिकेट प्रॉपर्टी पेपर्स बनवा सकते हैं और अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है। अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, तो आपको Legal Heir Certificate की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप कानूनी तौर पर मालिक माने जाएं। हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि दादा या परदादा की प्रॉपर्टी के पेपर्स गुम हो जाने पर वापस कैसे पाए जा सकते हैं।
प्रॉपर्टी के कागज क्यों होते हैं जरूरी?
अगर आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी पेपर हैं, तो वह इस बात का सबूत होता है कि यह जमीन या मकान आपका है। आमतौर पर प्रॉपर्टी पेपर्स संपत्ति बेचने या किसी को देने में, प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए या जमीन विवाद के दौरान अपनी बात साबित करने में, प्रॉपर्टी टैक्स भरने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए, अगर आपके दादा या परदादा के नाम पर कोई जमीन या मकान है और उसकी असली कागज खो गए हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए डुप्लिकेट प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज करें
सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR दर्ज करानी होगी, जिसे आपको बताना होगा कि कहां और कैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स खो गए। जिस प्रॉपर्टी के पेपर्स गुम हुए हैं, उसका पूरा पता और जानकारी देनी होगी। आपको FIR दर्ज करवानी होगी और एक कॉपी साथ लेकर आनी होगी। अगर पुलिस को पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो पुलिस नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देती है।
अखबार में खोए हुए दस्तावेज का विज्ञापन दें
अगर आपकी पैतृक संपत्ति के कागजात खो गए हैं, तो आपको न्यूजपेपर में इसकी जानकारी देनी होगी। आपको विज्ञापन इंग्लिश न्यूजपेपर और रीजनल भाषा वाले अखबार में छपवाना होगा। आपको लिखवाना होगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। आपका नाम और मोबाइल नंबर भी लिखवाना होगा। आपको अनुरोध करते हुए लिखवाना होगा कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो वह आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको डुप्लिकेट प्रॉपर्टी के पेपर्स को अप्लाई करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी।
सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं
भारत में डुप्लिकेट प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाने के लिए आपको राज्य सरकार के राजस्व विभाग और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड और Encumbrance Certificate जैसे दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कभी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो आपको यहां से उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं?
- एफआईआर की कॉपी
- अखबार में जो विज्ञापन दिया था, उसकी कॉपी
- आपका आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र
- प्रॉपर्टी की डिटेल जैसे सर्वे नंबर, फ्लैट नंबर या पता
कितने पैसे लगते हैं?
डुप्लिकेट प्रॉपर्टी पेपर्स पाने के लिए आपको मामूली सरकारी फीस देनी होती है। दरअसल यह कॉपी पूरी तरह से कानूनी रूप से वैलिड होती है और आप इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं।
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अगर फ्लैट हाउसिंग सोसाइटी में है, तो डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन?
- अगर आपके दादा की प्रॉपर्टी किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है और उसके शेयर सर्टिफिकेट खो गए हैं, तो आपको उसी सोसाइटी से डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
- इसके लिए आपको सबसे पहले एक हाथ से लिखा हुआ आवेदन जमा करना होगा, जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे।
- इसके साथ ही आपको FIR की कॉपी, विज्ञापन की कॉपी संलग्न करनी होगी।
- सोसाइटी भी एक नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें वह पेपर्स मिलने पर लौटाने की बात लिख सकते हैं।
- फिर, सोसाइटी आपसे एक इंडेम्निटी बॉन्ड भरवा सकती है।
- जब सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी की पुष्टि हो जाती है, तो सोसाइटी आपको डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है।
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