PAN कार्ड फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए होगी अगल जेंडर की व्यवस्था

सालों पहली लड़ाई का असर दिखना शुरू हो गया है। हमारे देश में केवल महिलाओं की ही नहीं ट्रांसजेंडर की स्थिति भी खराब है जिनकी लड़ाई समाज से कई सदियों से चली आ रही हैं। धीरे-धीरे इस लड़ाई का असर दिखने लगा है। पिछले साल आईआरसीटीसी ने टिकट बुक कराने के दौरान ट्रांसजेंडर के लिए अलग विकल्प का ऑप्शन जोड़ा था। इस साल पैन कार्ड और आयकर के फॉर्म में भी यह व्यवस्था होने वाली है।
PAN फॉर्म में आया बदलाव
पहले PAN फॉर्म में मेल और फीमेल से कोई एक विकल्प ट्रासजेंडर्स भरते थे। जिसके कारण पुडुचेरी की एक प्रोफेसर ने इस बदलने के लिए आवेदन डाला था और अपनी समस्या बताई थी। जिसके बाद पुडुचेरी सरकार ने उनके लिए अलग से व्यवस्था की और नया पैन कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया। लेकिन ये व्यवस्था अब पूरे देश में दिखने वाली है?

सीबीडीटी ने जारी की नोटिफिकेशन
सरकार ने ट्रांसजेंडर्स की सालों पुरानी दिकक्तों को खत्म करते हुए अब पैन कार्ड ऐप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कॉलम लाने की व्यवस्था जारी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन जारी कर PAN फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है।
जारी हो गया फॉर्म
इस तरह के नये फॉर्म जारी हो गए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग कॉलम बनाया है। अब ट्रांसजेंडर्स भी अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड के फॉर्म में ट्रांसजेंडर का विकल्प चुन सकेंगे।
आईआरसीटीसी के फॉर्म में है यह व्यवस्था
इस तरह की व्यवस्था पिछले साल आईआरसीटीसी के फॉर्म में पिछले साल से शुरू हो गई थी। आईआरसीटीसी में टिकट बुक कराते समय मेल और फीमेल के साथ ही ट्रांसजेंडर वाला ऑप्शन दिखता है।
यही तीन श्रेणी नये पैन फॉर्म में भी
इसी तरह की तीन श्रेणी नये पैन फॉर्म में भी दिखने को मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है। बता दें कि आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने का सर्वोच्च काम यही बोर्ड करता है।
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