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बढ़ेगी टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा और मिलेगा महिलाओं को ये फायदा

जल्द ही मोदी सरकार इस बिल को पास कर महिलाओं को नया साल का तोहफा देने वाली है। इस संशोधन बिल के पास होने से टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ जाएगी और महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि भी बढ़ जाएगी। 
Updated:- 2018-01-16, 16:25 IST
new gratuaity sanshodhan bill inside

नए साल पर मोदी सरकार महिलाओं को और एक तोहफा देने वाली है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाने वाली है। लेकिन इस बिल का फायदा केवल संगठित क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा। इस बिल के पास होने के बाद टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ जाएगी। इस फायदे के अलावा महिलाओं को और बहुत से फायदे होंगे। 

बजट से पहले पास होने की उम्मीद

इस बिल के पास होने की उम्मीद बजट से पहले है। इस बिल का तोहफा केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही मिलेगा। 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पास कराने की कोशिश करेगी। अगर यह बिल पास हो जाता है तो आआम लोगों को 20 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिलने लगेगी। मतलब की अगर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है तो वो टैक्स फ्री होगी। 

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मौजूदा सीमा 10 लाख की 

अभी फिलहाल ये टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख तक है। 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। ये फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जो किसी भी संगठित क्षेत्र में 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए काम करते हैं। ग्रेच्युटी के ये पैसे उन्हें ग्रेच्युटी नौकरी छोड़ने पर या फिर सेवानिवृत्त‍ि के समय पर दी जाती है।

बढ़ सकता है मातृत्व अवकाश की अवधि

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इस बिल के पास होने पर महिलाओं के मातृत्व अवकाश की अवधि में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बिल के पास होने के बाद यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को मिलने वाली मातृत्व अवकाश का समय तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। जिससे की हर राज्य में महिलाएं बराबर मातृत्व अवकाश ले पाएंगी। 

इसके साथ ही किसी को कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी ये भी केंद्र डिसाइड करेगा। बता दें कि यह बिल पिछले साल 18 दिसंबर को श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में पेश किया था। 

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क्या है ग्रेच्युटी

इससे पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी 2010 में तय की गई थी। तब से अब तक इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर बजट में ये बिल पास हो जाता है तो कर्मचारी इस मामले में भी अपना टैक्स बचा लेंगे। ग्रेच्युटी भुगतान विधायक, 1972 को फैक्ट्री, खदानों, बंदरगाहों समेत अन्य कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए लाया गया था। 

यह कानून उन कंपनियों के लोगों के लिए होगा जहां कम से कम 10 लोग या उससे अधिक लोग काम करते होंगे। इसके अलावा ग्रेच्युटी तभी ही मिलेगी जब उस कंपनी में कर्मचारी ने 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम किया होगा। 

We hope, कि ये बिल पास हो जाये। 

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