होली पर घर ले जा रहे हैं ज्यादा सामान, तो स्टेशन पर ही कट जाएगी जुर्माने की रसीद, जान लें क्या है रेलवे का लगेज नियम?

त्योहारों पर ही केवल घर जाने का मौका पाने वाले यात्री, जब भी घर जाते हैं, तो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाते हैं। मिठाइयां, कपड़े, बच्चों के लिए गिफ्ट और परिवार के लिए खास सामान के साथ कई यात्री जरूरत से ज्यादा सामान पैक कर लेते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें सामान लेकर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामान उठाने के साथ-साथ यात्रियों को यह सोचना भी जरूरी है कि ट्रेन में अन्य यात्रियों के पास भी सामान होगा, ऐसे में ट्रेन के कोच में इतनी सीट नहीं होगी, जिसमें इतना ज्यादा सामान रखा जा सके। यही कारण है कि भारतीय रेलवे ने हर यात्री के लिए लगेज की एक निर्धारित सीमा तय की है। ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना आपको भारी पड़ सकता है? इतना ही नहीं, रेलवे के अधिकारी आपसे मौके पर ही जुर्माना भी ले सकते हैं। ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं और कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे।
नए नियम के अनुसार कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री?
- 1AC क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?- कोई यात्री ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहा है, तो उसके पास ज्यादा सामान लेकर जाने का ऑप्शन होता है। वह 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। इस कोच में ज्यादा सामान की अनुमति इसलिए दी जाती है, क्योंकि इसमें कोच के डिब्बे कैबिन वाले होते हैं। कैबिन वाले कोच में स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा सामान रखने की जगह मिल जाती है।
- 2AC क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?- इस कोच में 1AC के मुकाबले यात्रियों को 20 किलोग्राम कम सामान लेकर जाने की अनुमति होती है। इसमें कोच कैबिन की तरह नहीं बने होते, इसलिए इसमें सीट के नीचे ही सामान रखना पड़ता है, अगर कोई यात्री 2AC से सफर कर रहा है, तो वह 50 किलो तक सामान अपने साथ लेकर जा सकता है।
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- 3AC क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?- इस कोच में स्पेस और भी कम हो जाता है, इसमें सीट के नीचे स्पेस भी कम होता है और सीटों की संख्या भी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें यात्री केवल 40 किलो तक ही सामान ले जा सकते हैं। यात्री ध्यान रखें कि और भी यात्री अपने साथ सामान लेकर आएंगे, तो उन्हें भी सामान रखने की जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने सीट बुक की है, तो सामान रखने का हक उनका भी उतना ही बराबर है, जितना आपका है।
सेकंड क्लास यानी (General) कोच- इस कोच में सामान ले जाने की क्षमता और भी कम है, इसमें केवल 30 से 35 किलोग्राम तक ही सामान ले जाने की अनुमति है, हालांकि फिर भी यात्री बहुत ज्यादा सामान लेकर जाते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप ज्यादा सामान के साथ चेकिंग के दौरान ही पकड़े गए, तो आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।
किस सामान को पर्सनल लगेज माना जाता है?
रेलवे के अनुसार, सूटकेस, बॉक्स, ट्रंक और बैग, जिनका साइज 100 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसे किसी भी यात्री का पर्सनल लगेज माना जा सकता है। इसे आप किसी भी कोच में ले जा सकते हैं, क्योंकि यह सीट के नीचे भी आसानी से आ जाते हैं। ट्रेन से जुड़ी जानकारी पहले ही पता करें, इससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी।
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