Rail Ticket Cancellation Rules: रेलवे का नया टिकट कैंसिलेशन नियम क्या है? जानें इससे यात्रियों को फायदा होगा या नुकसान

रेलवे की तरफ से टिकट कैंसिलेशन को लेकर हाल ही में नए बदलाव किए हैं। यह बदलाव कैसे और किस तरह काम करेंगे, इसे लेकर यात्री कन्फ्यूज हैं। कितने दिन में टिकट कैंसिल करने पर कितने पैसे रिफंड होगे और इसका क्या प्रोसेस होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी वजह से यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, लेकिन टिकट कैंसिल करने से पहले उनके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है, क्या रिफंड मिलेगा? कई लोग बिना सही जानकारी के जल्दबाजी में टिकट कैंसिल कर देते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद से कम रिफंड मिलता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में इन बदलावों को लेकर अपडेट दिया है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको रेलवे के नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इससे आप समझ पाएंगी कि टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है?
टिकट कैसिंल करने पर अब क्या है रिफंड के नियम?
- 3 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर आपको रिफंड ज्यादा मिलेगा। इसमें से केवल फिक्स चार्ज ही कटेगा, लेकिन बाकी पैसे वापस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए 1500 की टिकट पर रिफंड आपको 1200 से 1300 रुपये तक वापस मिल जाएगा।
- 2 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर टिकट का 25% काटा जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म फीस आपको किसी भी केस में वापस नहीं मिलेगी।
- ट्रेन चलने के 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिलेशन पर आपको ज्यादा नुकसान होगा। इसमें 50 % तक पैसे काट लिए जाएंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म फीस भी वापस नहीं मिलेगी।
- 8 घंटे के अंतराल में टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को अब सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अब उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। ऐसी स्थिति में आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।
- रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर संपर्क करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं।
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तत्काल टिकट को लेकर सख्त हुए नियम
टिकट की कालाबाजारी रोकने और यात्रियो को सही बजट में टिकट लेने के लिए रेलवे समय-समय पर नए नियम लाती रहती है। अक्सर यात्री तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकटों में धांधली की वजह से वह बुकिंग नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए, क्योंकि बीच में बैठे एजेंट एक साथ ज्यादा टिकट बुक कर लेते हैं और फिर इसे महंगे में बेचते हैं। यही कारण है कि रेलवे ने ऑथराइज्ड रेलवे एजेंट टिकट बुक करने की सलाह दी है, साथ ही OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार IRCTC ने हाल ही में करीब 3 करोड़ फर्जी अकाउंट भी हटाए हैं।
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- अगर मैं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करूं, तो कितना पैसा कटेगा?
- कुल किराए का 50% हिस्सा काट लिया जाएगा। पहले यह नियम 12 से 4 घंटे के बीच लागू होता था।
- चार्ट बनने के बाद क्या रिफंड मिल सकता है?
- नए नियम के अनुसार, अगर चार्ट बन गया है, तो कंफर्म टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले बन सकता है। अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।
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