Women Travel By Train Without Ticket: ट्रेन में सफर करते समय जब टिकट नहीं होता है, तो कई बार टीटीई महिला को भी नीचे उतार देता है, लेकिन रेवले के एक नियम के अनुसार टीटीई महिला को ट्रेन से उतरने के लिए नहीं बोल सकता है।
जी हां, रेलवे द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, साल 1989 में एक कानून आया था, जिसके मुताबिक किसी भी महिला को ट्रेन से उतारने से पहले टीटीई को कुछ नियम और शर्तों पर ध्यान देना होगा।
इस आर्टिकल में हम आपको 1989 में आए उसी कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। इस नियम को जानने के बाद आप ट्रेन से उतरने की जगह टीटीई से सुरक्षा मांग सकती हैं। आइए जानते हैं
भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 का कानून ट्रेन में सफर कर रही सभी महिलाओं को विशेष अधिकार देता है। जी हां, अगर आपको नहीं बल्कि है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 139 महिलाओं की हक की बात करता है।
भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 139 के अनुसार, अगर कोई अकेली महिला या बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करता कर रहा है, तो इस अधिनियम के तहत टीटीई उन्हें उतार नहीं सकता है।
अगर आधी रात को ट्रेन से टीटीई महिला को ट्रेन से उतरता है, तो महिला संबंधित महिला रेलवे अधिकारी से टीटीई के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है।
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अगर महिला के पास टिकट न हो और यात्रा कर रही है, तो टीटीई महिला को किसी भी स्थान पर नहीं उतार सकता है। इसके लिए टीटीई को केवल उस जिला मुख्यालय के स्टेशन पर ही उतार सकता है जिस इलाके में ट्रेन चल रही हो।
जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर महिला को उतारने से पहले टीटीई को रेलवे कंट्रोल रूम में जानकारी देनी होती है और फिर उस महिला को उतारना होता है, ताकि उस स्टेशन से महिला दूसरी ट्रेन पकड़ सकें। (ट्रेन में साइड लोअर बर्थ किसे मिलेगी?)
ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जल्दबाजी या किसी अन्य कारण की वजह से महिला बिना टिकट के ही ट्रेन में सफर करती है। हालांकि, यह गलत है, लेकिन टीटीई महिला या बच्चे को परेशान नहीं का सकता है।
अगर कोई महिला या बच्चा बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा हो, तो टीटीई फाइन के साथ ट्रेन टिकट बना सकता है, लेकिन आधी रात को ट्रेन से उतार नहीं सकता है। हालांकि, टीटीई यह आग्रह कर सकता है कि आप ट्रेन से उतार जाए।
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यह अक्सर देखा जाता है कि कई महिलाएं ऐसे यात्रा करती हैं, जिनका टिकट कंफर्म न होकर वोटिंग लिस्ट में रहता है। अगर महिला का टिकट वोटिंग में है और महिला ट्रेन से चढ़ गई है, तो टीटीई उन्हें नहीं उतार सकता है।
हालांकि, अगर महिला स्लीपर का टिकट लेकर एसी क्लास में सफर कर रही है, तो टीटीई स्लीपर क्लास में जाने का आग्रह कर सकता है। इसी तरह अगर 3 क्लास एसी का टिकट लेकर महिला 2 क्लास में सफर कर रही है, तो उसे 3 क्लास एसी में जाने का आग्रह कर सकता है।
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