ITR Filing: फॉर्म में छोटी-सी मिस्टेक बन सकती है बड़ी प्रॉब्लम, जानिए कैसे होगी ठीक...नहीं देना पड़ेगा फाइन

How to correct ITR errors: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर हो गई है। लेकिन, अगर आप ITR का फॉर्म भर चुकी हैं और जल्दबाजी में आपसे कोई गलती हो गई है तो अभी भी सुधारने का मौका है। आइए, यहां जानते हैं आईटीआर फॉर्म की गलती कैसे ठीक की जा सकती है।
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How to fix ITR form mistakes:फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही टेक्सपेयर्स के बीच इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। कई बार इसी जद्दोजहद के बीच इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फॉर्म भरने में गलती भी हो जाती है। इस गलती की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है या भारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है।

अगर आपसे भी जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में गलती हो गई है और अब पेनल्टी का डर सता रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, अभी भी आपके पास समय है। जी हां, ऐसे तो हर साल ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। लेकिन, इस बार 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। वहीं, इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सुधारने का मौका 31 दिसंबर तक दिया गया है। आइए, यहां जानते हैं कि फॉर्म जमा करते समय अगर कोई गलती हो गई है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है।

ITR फॉर्म में हुई गलती कैसे ठीक करें?

एक छोटी-सी गलती की वजह से आपका फॉर्म डिफेक्टिव और आपको डिफॉल्टर माना जा सकता है। ऐसे में समय रहते आपने गलती पकड़ ली है तो उसे तुरंत ठीक भी कर लें। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के मुताबिक, अगर ITR फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सुधारा जा सकता है।

रिवाइज्ड आईटीआर में इनकम डिटेल्स से लेकर फॉर्म की कैटेगरी तक में बदलाव किया जा सकता है। आइए, यहां आसान भाषा और डिटेल में जानते हैं कि रिवाइज्ड आईटीआर कैसे भरा जा सकता है।

रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भरा जा सकता है?

revised itr form

  • रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर E-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ऑप्शन चुनें।
  • इसके बाद असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करें और रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 (5) के ऑप्शन पर जाएं।
  • अब रिवाइज्ड फॉर्म भरने के लिए आपको अपने पहले जमा किए ITR फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग की तारीख लिखनी होगी।
  • अब फॉर्म में सही जानकारी भरें और रिटर्न को वेरिफाई करने के बाद सब्मिट करें। यह प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग की तरह ही होगा।
  • हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न फॉर्म को वेरिफाई करना जरूरी है। क्योंकि, अगर आप रिवाइज्ड फॉर्म वेरिफाई नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और यह अमान्य हो जाएगा। यह आप 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं।

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ऑनलाइन स्टेट्स पर भी कर सकते हैं चेक

ITR filing 2025

रिवाइज्ड फॉर्म जमा हो गया है या नहीं, यह आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां माय अकाउंट में जाकर View e-filed returns/forms पर क्लिक करें।

अब ड्रॉपडाउन लिस्ट में रेक्टिफिकेसन स्टेट्स पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फॉर्म का स्टेट्स सामने आ जाएगा।

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ITR फॉर्म की कौन-सी गलतियां सुधारी जा सकती हैं?

गलत आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन। अक्सर लोग फॉर्म 1 और 2 में गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपसे भी यह गलती हो गई है तो इसे सुधारा जा सकता है।

  • पर्सनल डिटेल्स में गलती भी रिवाइज्ड फॉर्म में सुधारी जा सकती है।
  • बैंक अकाउंट नंबर से लेकर अन्य डिटेल्स
  • इनकम सोर्स की डिटेल्स या गलत इनकम बताना।
  • सही डिडक्शन क्लेम न करना या अधूरे डॉक्यूमेंट्स लगाना।

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Image Credit: Freepik and Herzindagi

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