भारत में डिजिटल इंडिया स्कीम में तेजी से बढ़ रहे मनी ट्रांसफर के साथ, गलत अकाउंट में पैसे भेजने की घटनाएं भी आम हो गई हैं। ऐसे में आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं, इसके लिए आप संस्थागत आधार पर क्या कर सकते है?
जैसे ही आपको पता चलता है कि पैसे गलत खाते में चले गए हैं, तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना दें। इसके लिए आप बैंक की कस्टमर केयर सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या बैंक ब्रांच जाकर यह जानकारी दे सकते हैं। बैंक को सूचित करने पर आपको ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, तारीख, समय और गलती से ट्रांसफर किए गए अकाउंट का डिटेल। बैंक आपकी शिकायत के आधार पर उस व्यक्ति से संपर्क करेगा, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे चले गए हैं। बैंक उस व्यक्ति से पैसे वापस भेजने की अनुमति मांगेगा।
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अगर वह व्यक्ति पैसे वापस करने से इनकार करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी और बैंक को भी इसकी सूचना देनी होगी। गलती से खाते में आए पैसे को वापस करना कानूनन आवश्यक है। अगर व्यक्ति पैसे वापस नहीं करता, तो यह आरबीआई के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए उसे सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में बैंक आपकी मदद तो करता है, लेकिन अगर पैसे वापस नहीं मिलते, तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए, अकाउंट होल्डर को हमेशा ट्रांजेक्शन से पहले जानकारी की जांच करनी चाहिए।
हमेशा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर ध्यान से डालें। जल्दबाजी में गलती होने की संभावना अधिक होती है। बड़े ट्रांजेक्शन से पहले एक छोटे ट्रांजेक्शन, जैसे 1 रुपये भेज कर टेस्ट करें। इससे यह मदद मिलती है कि पैसा सही अकाउंट में जा रहा है।
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जितना जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, उतनी ही जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। देरी करने से पैसे वापस पाने की संभावना कम हो सकती है। अपने बैंक को सही और पूरी जानकारी दें। ट्रांजैक्शन आईडी, समय, तारीख और गलत खाते की जानकारी सटीक होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन की रसीद, ईमेल, एसएमएस, या अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। ये आपके दावे को प्रमाणित करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें और बैंक की सलाह का पालन करें। अगर प्राप्तकर्ता पैसे वापस करने से इनकार करता है, तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करना चाहिए। अगर समस्या जटिल हो जाती है, तो आप एक कानूनी सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं जो आपको सही कानूनी कदम उठाने में मदद कर सकता है।
RBI के अनुसार, बैंक को 48 घंटे के अंदर गलत खाते से पैसे वापस करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही कस्टमर को अपने सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, फोनपे और गूगल पे आदि को भी रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर 48 घंटे में पैसे वापस नहीं किए जाते हैं, तो बैंक को आपको लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। आप 30 दिनों के अंदर RBI को शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर बैंक आपके मामले को संतोषजनक ढंग से हल नहीं करता है।
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