EPFO Claim Status: पीएफ का पैसा अटक गया है? परेशान न हों, बस एक क्लिक में समझें क्लेम पास कराने का सीक्रेट फार्मूला

आज के समय में हर कोई फ्यूचर के लिए सेविंग जरूर करता है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि बिना सेविंग के रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए लोग SIP, STA, FD और न जानें कहां-कहां सेविंग करते हैं। वहीं ऑफिस में आप जब काम करती हैं तो आपका कुछ पैसा पीएफ अकाउंट में भी सेव होता रहता है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत हो तो आप यहां से पैसे निकाल भी सकती हैं।
इसके लिए आपको पहले क्लेम करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपका भी EPFO क्लेम बार-बार अटक रहा है और समझ नहीं आ रहा कि गलती कहां हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आप अपना पीएफ का पैसा आसानी से कैसे निकाल सकती हैं? आइए जानते हैं-
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पीएफ का पैसा क्यों जरूरी होता है?
जॉब करने वालों के लिए PF बहुत जरूरी होता है। हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा-थोड़ा पैसा कटकर पीएफ अकाउंट में सेव होता रहता है। कई बार कुछ इमरजेंसी में लोग रिटायरमेंट से पहले ही ये पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब क्लेम डालने के बाद भी पैसा अकाउंट में नहीं आता और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
क्या है पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की वजह?
कई बार पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की वजह KYC की गलती होती है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में ये तीन चीजें सही नहीं हैं, तो क्लेम पास नहीं होगा-
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- बैंक अकाउंट की डिटेल (Bank Account Details)
कई बार लोग बैंक बदल लेते हैं या बैंक का मर्जर हो जाता है, इस कारण IFSC कोड बदल जाता है, लेकिन पीएफ रिकॉर्ड में पुराना कोड ही रहता है। अकाउंट नंबर या IFSC में जरा-सी भी गलती हुई, तो सिस्टम क्लेम रोक देता है।
ये भी हैं वजहें
इसके अलावा आधार और पैन लिंक न होने से भी आपका क्लेम अटक सकता है। वहीं नाम की स्पेलिंग में गलती होने पर भी आपके पीएफ का पैसा अकाउंट में नहीं आता है।
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फॉर्म 10C से जुड़ी आम गलती
पीएफ क्लेम में Form 10C भी कई बार आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने से कम काम किया है, तो पेंशन वाला क्लेम (10C) अक्सर रिजेक्ट हो जाता है।
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पीएफ का पैसा निकालने का आसान तरीका
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
- फिर Online Services पर क्लिक करें।
- अब क्लेम (Form-31, 19, 10C & 10D) वाले ऑप्शन चुनें।
- बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई करें।
- इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
- अब बताएं कि पैसा किस वजह से चाहिए (बीमारी, घर, शादी) और कितनी रकम चाहिए।
- इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से फॉर्म सबमिट कर दें।
पीएफ क्लेम अटकने की वजह अक्सर छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। तो अगर आप KYC अपडेट रखें, रिजेक्शन का कारण ध्यान से पढ़ें और सही फॉर्म चुनें, तो आपका पैसा आसानी से निकल सकता है। साथ ही अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।
Image Credit- Freepik/Ai generated
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