Mon Sep 28, 2026 | Updated 02:50 PM IST

अब से यूपी में सभी मिठाइयों पर 'Use By Date' जरूरी, जानिए कैसे तय होगी एक्सपायरी डेट?

उत्तर प्रदेश में अब सभी मिठाइयों पर 'Use By Date' लिखना जरूरी कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को ताजी मिठाइयां मिलेंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव होगा। 
Updated:- 2026-09-28, 13:29 IST
food safety rules use by date mandatory

उत्तर प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों और खासकर मिठाइयों की क्वालिटी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बिकने वाली सभी मिठाइयों पर अब 'Use By Date' यानी एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग के इस नए नियम से आम जनता को काफी राहत मिलेगी और लोग ताजी मिठाइयां खरीद सकेंगे।

खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर भी लागू होगा नियम

अब तक डिब्बाबंद और पैक की गई मिठाइयों पर तो एक्सपायरी डेट लिखने का नियम था, लेकिन खुले में बिकने वाली मिठाइयों के मामले में ऐसा कोई सख्त प्रावधान नहीं था। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नए आदेश के बाद अब दुकानदार खुले में जो मिठाइयां सजाकर बेचते हैं, उन पर भी यह जानकारी देनी होगी कि मिठाई कब तक खाने योग्य है।

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  • ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी: इस नियम से ग्राहकों को यह पता चल जाएगा कि दुकान पर रखी मिठाई कितनी पुरानी है।
  • सेहत पर असर: पुरानी और बासी मिठाइयां खाने से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लोगों का बचाव होगा।

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कैसे तय होगी मिठाइयों की एक्सपायरी डेट?

खाद्य सुरक्षा विभाग की कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ उनकी वैरायटी के हिसाब से तय होती है।

  • मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार इनकी अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।
  • समय बीतने के साथ मिठाइयों का स्वाद और क्वालिटी प्रभावित होने लगती है।
  • खाद्य वैज्ञानिक लैब में माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट और सैंपलिंग के जरिए यह तय करते हैं कि कौन सी मिठाई कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकती है।

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दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए सख्त बैन

मिठाइयों के अलावा विभाग ने दूध और उससे जुड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर भी एक बड़ा निर्देश जारी किया है। अब यूपी में दूध प्रोसेसिंग के दौरान 'एथिलीन ग्लाइकोल' और 'डायथिलीन ग्लाइकोल' के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

  • खतरनाक केमिकल्स पर रोक: ये केमिकल कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अगर ये दूध में मिल जाएं तो सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।
  • बेहतर विकल्प: इनकी जगह कंपनियां अब 'प्रोपलीन ग्लाइकोल' का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे पहले से ही कई डेयरी यूनिट्स सुरक्षित मानकर उपयोग कर रही हैं।

निष्कर्ष

सरकार का यह कदम आम ग्राहकों के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिहाज से बेहद अहम है। अब ग्राहकों को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुकान पर रखी मिठाई ताजी है या नहीं। 'Use By Date' का यह नियम खाद्य कारोबार में पारदर्शिता लाएगा और लोग बिना किसी डर के सुरक्षित व ताजी मिठाइयों का आनंद ले सकेंगे।

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Main Images: magnific

FAQ
'Use By Date' का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि मिठाई को किस तारीख तक खाया जा सकता है ताकि वह सुरक्षित रहे।
मिठाइयों की एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है?
खाद्य वैज्ञानिक लैब में टेस्टिंग और मिठाइयों की क्वालिटी के आधार पर इसकी समय-सीमा तय करते हैं।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को ताजी मिठाई की सही जानकारी देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।
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