अश्लीलता फैलाने के आरोप में सरकार ने इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कसा शिकंजा, 18 ऐप्स किए बैन

18 OTT Platforms Blocked List: हाल ही में सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 18 ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया है, जो अश्लीलता और अश्लील कंटेंट पब्लिश करते हैं। आइए जानें पूरा मामला...
Updated:- 2024-12-20, 16:57 IST
Government Blocks 18 OTT Platforms

Government Blocks 18 OTT Platforms: डिजिटल दुनिया में लोग थिएटर्स से ज्यादा OTT पर फिल्म देखने पसंद कर रहे हैं। धीरे-धीरे लोगों में OTT का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। डिटिजट प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी और आसानी के साथ एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं। वहीं, उतनी ही तेजी से साथ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अश्लीलता भी फैला रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इन अश्लीलता फैलाने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लिया है। सरकार ने 18 ऐसे ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जो अश्लील कंटेंट परोसते हैं। 

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आईटी नियम के तहत होगी कार्रवाई 

Action will be taken under IT rules

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में बुधवार को यह जानकारी साझी की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अश्लील कंटेंट फैलाने वाले 18 ऐप्स को बैन कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी ऐप्स के खिलाफ 2021 के आईटी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

18 ओटीटी प्लेटफार्मों पर लगा बैन

मुरुगन ने आगे कहा, "आईटी रूल डिजिटल मीडिया पर न्यूज और कंटेम्परेरी इश्यू के पब्लिशर और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के पब्लिशर के लिए आचार सहिंता लागू करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अलग-अलग कॉर्डिनेटर्स के साथ कॉर्डिनेट करके कार्रवाई की है। इसके तहत अश्लील कंटेंट फैलाने के लिए 14 मार्च, 2024 को 18 ऐप्स पर बैन लगाया गया है।" बता दें, यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अनुरूप है

संहिता का पालन करना जरूरी

It is necessary to follow the code

मुरुगन ने कहा कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार सहिंता का पालन करना जरूरी है। आचार संहिता के अनुसार, सभी पब्लिशर्स के लिए भारतीय प्रेस परिषद के ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंड’ और नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 का पालन करना आवश्यक है।  

डिजिटल मीडिया पर आईटी नियमों का दायरा

मुरुगन आगे कहते हैं, "आईटी नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों को भी कवर करते हैं, जिसमें 'बोलता हिंदुस्तान' और 'नेशनल दस्तक' जैसे यूट्यूब चैनल शामिल हैं। यह नियम केंद्र सरकार को सार्वजनिक हितों या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।" 

उल्लू और ऑल्ट बालाजी पर उठे सवाल

सरकार द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म बच गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर उल्लू और ऑल्ट बालाजी के बचाव को लेकर मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। लोग मीम्स में उल्लू और ऑल्ट बालाजी को काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। 

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Image Credit: X/Freepik

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