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Sonakshi-Zaheer Wedding: क्या होती है सिविल मैरेज? जिसके जरिए एक दूसरे के हुए सोनाक्षी जहीर

सोनाक्षी और जहीर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। दोनों सिविल मैरिज के जरिए हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या होती है सिविल मैरिज
Editorial
Updated:- 2024-06-24, 18:01 IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी फैमिली की मौजूदगी में शादी की है। सोनाक्षी हिंदू हैं और जहीर मुसलमान तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि या तो शादी हिंदू रीति रिवाज से होगी या दोनों का निकाह होगा। यहां तक सोनाक्षी के इस्लाम धर्म कबूलने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन दोनों खास तरह से शादी कर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया,

जी हां सोनाक्षी और जहीर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। दोनों सिविल मैरिज के जरिए हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर यह मैरिज का कौन सा तरीका है क्या इसी को कोर्ट मैरिज कहते हैं तो आइए इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस आर्टिकल में देते हैं। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की है। इस  बारे में Delhi High court के वकील  Akhil Rexwal  ने जानकारी दी है।

क्या होती है सिविल मैरिज ?

 

 

 

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भारत के अंदर स्पेशल मैरिज का प्रवाधान स्पेशल मैरिज एक्ट1954 के अंतर्गत दिया गया है। इस एक्ट के मुताबिक दो अलग धर्म के लोग साथ में शादी कर सकते हैं,जैसे दुल्हा और दुल्हन दो अलग अलग धर्म से बिलॉन्ग करते हैं और बिना किसी धार्मिक रीती रिवाज के शादी करना चाहते हैं तो सिविल मैरिज को अपना सकते हैं। सिविल मैरिज दो लोगों की आपसी सहमति से बिना कोर्ट की मदद से होती है। कपल किसी सरकारी कार्यालय में पहुंचकर सिविल मैरिज कर सकता है। इस तरह से शादी करनो को लिए एक विवहा अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति की जरूरत होती है। रजिस्ट्रार के सामने शादी होती है। दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत, फोटो पहचान पत्र लगे होते हैं।  शादी पूरा होने पर विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है।

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AKHIL ADVOCATE

वकील Akhil Rexwal बताते हैं कि  सिविल मैरिज के लिए जो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात की कपल इंडिया के नागरिक होने चाहिए। सिविल मैरिज करने के लिए कपल को 30 दिनों का आवेदन देना होता है,ताकि यह पता लगाया जा सके की कहीं लड़का या लड़की में दोनों पहले से शादीशुदा तो नहीं है या शादी के नाम पर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अधिकारी को कई आपत्ति मिलती है तो उसकी 30 दिनों के अंदर जांच कराई जाती है और कुछ भी अवैध पाया जाता दो शादी वैध नहीं होता है।

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