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PF Withdrawal Rules: नौकरी बदलते ही पीएफ निकालने की जल्दबाजी? रुकिए, वरना डूब जाएगा आपका बड़ा फायदा

नौकरी बदलने पर पीएफ निकालने की जल्दबाजी से बचें। इससे भविष्य का ब्याज, पेंशन लाभ और टैक्स छूट का नुकसान हो सकता है। 5 साल से पहले निकालने पर टैक्स लगता है, और ईपीएस की निरंतरता टूट जाती है। 
Updated:- 2026-02-06, 15:12 IST
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आज के कंपटीशन के दौर में एक अच्छे मौके के लिए नौकरी बदलना एक सामान्य बात है, लेकिन नौकरी बदलते समय अक्सर कर्मचारी एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। जी हां, वे अपने पिछले ऑफिस का पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि, बैंक खाते में एक साथ बड़ी रकम आना सुखद लग सकता है, लेकिन यह फैसला आपके फ्यूचर और बुढ़ापे की सेफ्टी के लिए नुकसानदायक साबित साबित हो सकता है। ऐसे में ऐसा कदम उठाने पर क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नौकरी बदलने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा निकालना कैसे गलत फैसला हो सकता है। पढ़ते हैं आगे...

पीएफ न निकालना कैसे है फायदेमंद?

  • पीएफ की सबसे बड़ी ताकत उसका ब्याज है। ऐसे में जब आप समय से पहले पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पर मिलने वाले भविष्य के ब्याज को खत्म कर देते हैं। यदि आप ₹1 लाख का पीएफ निकालते हैं, तो अगले 20-25 सालों में वह ₹1 लाख ब्याज के साथ ₹10 लाख से भी अधिक हो सकता था। बता दें कि pf के पैसे निकालने का मतलब है उस बड़े अमाउंट को हमेशा के लिए खो देना।

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  • आयकर नियमों की मानें तो यदि आप 5 साल जॉब करने से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। जी हां, इसमें न केवल कंपनी का हिस्सा होता है बल्कि उस पर मिला ब्याज आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कटता है, लेकिन अगर आप पीएफ ट्रांसफर नहीं करती हैं तो 5 साल पूरे होने पर ये टैक्स-फ्री हो जाती है।

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  •  जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पीएफ का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है। यदि आप नौकरी बदलते समय पैसा निकालते हैं, तो आपकी पेंशन की निरंतरता टूट जाती है। ऐसे में पेंशन का पूरा फायदा लेने के लिए 10 साल कम से कम जॉब करनी जरूरी है। बार-बार पैसा निकालने से आप बुढ़ापे में मिलने वाली महीने की पेंशन के हकदार नहीं रह जाते।

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  • ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, आप नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको कम से कम दो महीने यानि 60 दिन तक बेरोजगार रहना जरूरी है। यदि आप एक महीने के अंदर नई नौकरी जॉइन कर लेते हैं, तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसे में आपको सलाह देते हैं कि आप यूएएन (UAN) के जरिए पीएफ ट्रांसफर करें।

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Images: Freepik/shutterstock

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