कहीं रद्दी तो नहीं हो गया आपका PAN Card? आज ही चेक करें स्टेटस, वरना रुक सकते हैं बैंक ये जुड़े ये 3 काम
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आजकल हर काम डिजिटली हो रहा है। बैंक में पैसे जमा करने हो या किसी को डॉक्यूमेंट भेजने हों। लोग डिजिटल दौर में तकनीक का सहारा ले रहे हैं। वहीं, पैन कार्ड आधार कार्ड भी ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं, जिससे कि टैक्स से संबंधित सारे काम ऑनलाइन हो सकें, लेकिन क्या हुआ अगर आपका पैन कार्ड ही इनवैलिड हो जाए। जी हां, यह एक फाइनेंशली आइडेंटिटी होती है जो बेहद जरूरी होती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही इसे रद्दी बना सकती है। आयकर विभाग के नियमानुसार, यदि आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन ऑटोमेटिक इनॉपरेटिव हो जाएगा और आप भारी मुश्किल में पड़ सकती हैं। ऐसे में सबसे पहले इसका स्टेटस जानना तो बनता है साथ ही यह भी जानते हैं कि यदि आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो कौन से बड़े काम जो बैंक से संबंधित है, वह रुक सकते हैं। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पैन कार्ड यदि इनवैलिडइ हो जाए तो स्टेटस कैसे चेक करें और कौन से तीन काम रुकेंगे। पढ़ते हैं आगे...
पैन कार्ड के इनॉपरेटिव होने का क्या है मतलब?
जब आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो कानून का मानना है कि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है। इसका मतलब आप सभी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगी। ऐसे में पैन कार्ड बेहद जरूरी है।
कौन से काम रुक सकते हैं?
बता दें, यदि आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है तो आप अपने खाते में 50000 से ज्यादा नगद जमा नहीं कर पाएंगी। इससे अलग यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहती हैं या नया बैंक खाता खुलवाना चाहती हैं तो वह भी नहीं खुलवा पाएंगी। वहीं, अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो ट्रांजैक्शन भी रुक जाती है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगी।
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बता दें कि पैन कार्ड के इनवैलिड होने से टैक्स के क्षेत्र में भी आपको नुकसान होता है। आपका टीडीएस सामान्य दर से दोगुना यानी 20% तक बढ़ सकता है। वहीं, आपके टैक्स का रिफंड भी आपके खाते में टाइम से नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता।
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यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहती हैं तो यह भी मुमकिन नहीं है, इससे अलग होम लोन या कार लोन के लिए आवेदन करने के लिए भी आप मान्य नहीं होंगी।
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कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर क्विक लिंक में वेरीफाई यॉर पैन पर क्लिक करें। अपनी जरूर जानकारी भरें। ओटीपी दर्ज करें। वैलिडेट पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करें।
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Images: Freepik/pinterest
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