
15 अगस्त हो या 26 जनवरी इस मौके पर लोग ऑफिस से लेकर घर की छत पर तिरंगा लगाते हैं। साथ ही कई लोग अपनी गाड़ी की अंदर बाहर नेशनल फ्लैग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि झंडा फहराने से लेकर झंडा लगाने से जुड़े कई नियम बने हैं। इस नियम के अंतर्गत कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हर कोई झंडे को अपनी गाड़ी पर नहीं लगा सकता है। इसका वर्णन भारतीय झंडा संहिता में किया गया है। चलिए जानते हैं कि नेशनल फ्लैग को गाड़ी में लगाने की पावर किसके पास होती है, साथ ही जानते हैं कि इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग अपने वाहन के बोनट पर झंडा लगाकर देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन हर किसी के पास इसे लगाने की इजाजत नहीं होती है। भारतीय ध्वज संहिता-2002 में झंडा लगाने का वर्णन किया गया साथ ही बताया गया है कि कौन लोग इसे अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। बता दें कि देश के केवल कुछ ही लोग इसे अपने मोटर पर लगा सकते हैं। ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा या गंदा हुआ फ्लैग प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना दंडनीय अपराध है।
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भारत की आन-बान-शान राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,राज्यपाल, उपराज्यपाल,प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री,किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री,लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष,राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश,उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पास होता है।

देश के हर एक नागरिक को घर पर तिरंगा फहराने और झंडा लेकर चलने की आजादी है। लेकिन निजी गाड़ियों पर झंडा लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्र का अपमान करने पर व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना लग सकता है।
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