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Flag Code Of India: गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें क्या हैं नियम, वरना जाना पड़ सकता है जेल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग अपने घर की छत से लेकर अपने वाहन पर नेशनल फ्लैग लगाते हैं। इसके अलावा भी कई लोग आम दिनों में अपनी गाड़ी पर झंडा लगाकर रखते हैं। चलिए जानते हैं भारत में नेशनल फ्लैग को लेकर क्या नियम हैं। <div>&nbsp;</div>
Editorial
Updated:- 2024-08-13, 12:00 IST

15 अगस्त हो या 26 जनवरी इस मौके पर लोग ऑफिस से लेकर घर की छत पर तिरंगा लगाते हैं। साथ ही कई लोग अपनी गाड़ी की अंदर बाहर नेशनल फ्लैग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि झंडा फहराने से लेकर झंडा लगाने से जुड़े कई नियम बने हैं। इस नियम के अंतर्गत कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हर कोई झंडे को अपनी गाड़ी पर नहीं लगा सकता है। इसका वर्णन भारतीय झंडा संहिता में किया गया है। चलिए जानते हैं कि नेशनल फ्लैग को गाड़ी में लगाने की पावर किसके पास होती है, साथ ही जानते हैं कि इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है।

गाड़ी पर तिरंगा लगाने के नियम (Flag Code of India, 2002)

List of dignitaries allowed to fly National Flag

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग अपने वाहन के बोनट पर झंडा लगाकर देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन हर किसी के पास इसे लगाने की इजाजत नहीं होती है। भारतीय ध्वज संहिता-2002 में झंडा लगाने का वर्णन किया गया साथ ही बताया गया है कि कौन लोग इसे अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। बता दें कि देश के केवल कुछ ही लोग इसे अपने मोटर पर लगा सकते हैं। ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा या गंदा हुआ फ्लैग प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना दंडनीय अपराध है।

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इन लोगों के पास होता है फ्लैग लगाने का अधिकार

भारत की आन-बान-शान राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,राज्यपाल, उपराज्यपाल,प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री,किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री,लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष,राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश,उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पास होता है।

वाहन पर फ्लैग लगाने पर क्या होती है सजा (Rules for placing the national flag on vehicles)

List of dignitaries allowed to fly Flag

देश के हर एक नागरिक को घर पर तिरंगा फहराने और झंडा लेकर चलने की आजादी है। लेकिन निजी गाड़ियों पर झंडा लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्र का अपमान करने पर व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना लग सकता है।

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Image Credit- Freepik

 

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