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बैंक नहीं सुन रहा आपकी बात? जानें बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करने का पूरा तरीका

बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान करता है। शिकायत दर्ज करने से पहले बैंक को 30 दिन का समय देना अनिवार्य है, और RBI के CMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है।
Updated:- 2026-02-03, 16:26 IST
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आज के समय में जहां डिजिटल युग चल रहा है, वहां बैंक हमारी जीवनशैली का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ गलत गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, जी हां,  गलत ट्रांजैक्शन, बिना बताए लगे चार्ज, चेक बाउंस होने की गलत जानकारी या लोन अप्रूवल में देरी जैसी समस्याओं के चलते कई बार हमें काफी परेशानी होती है। ऐसे में लोग कई-कई दिन बैंक्स के चक्कर काटते रहते हैं और उन्हें कोई हल भी नजर नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराएं नहीं। बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में इसके बारे में सबतुछ पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बैंकिंग लोकपाल क्या है और यह कैसे काम करता है। पढ़ते हैं आगे...

क्या है बैंकिंग लोकपाल?

बैंकिंग लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियुक्त किया जाता है। बता दें कि ये ग्राहकों की बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान करता है। यह एक संस्था है, जहां आप शिकायत दर्ज कर सकती हैं और नेआपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती।

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 शिकायत कब और कैसे करें?

आप सीधे लोकपाल के पास नहीं जा सकती बल्कि आपको जाने से पहले आपको अपनी शिकायत लिखित रूप में संबंधित बैंक की शाखा या उनके कस्टमर केयर पर दर्ज करानी होती है। ऐसे में बैंक को आपकी समस्या को हल करने के लिए 30 दिन का समय देना जरूरी होता है।

लोकपाल की भूमिका कब शुरू होती है?

अगर बैंक 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का जवाब नहीं देता या बैंक द्वारा दिया गया जवाब आपको सही नहीं लगता, तब आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। 

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ध्यान रहे कि बैंक से जवाब मिलने के एक साल के भीतर आपको लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।

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ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

बता दें कि RBI ने अब सभी प्रकार के लोकपालों को एक जगह इकट्ठा करके सीएमएस (Complaint Management System) पोर्टल शुरू किया है।

  • सबसे पहले आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाएं।
  • फिर 'File a Complaint' पर क्लिक करें।
  • अब अपना मोबाइल नंबर और बैंक की जानकारी दें।
  • अपनी समस्या की जानकारी दें और जरूरी दस्तावेज (जैसे बैंक को भेजी गई शिकायत की कॉपी) अपलोड करें।

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Images: Freepik/pinterest

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