दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पू्र्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें रिया चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, शोविक चक्रवर्ती और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को इस केस की CBI जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद से यह मामला फिर सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया था। बता दें कि दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ?
दिशा सालियान केस में कब क्या हुआ?
8 जून, 2020
दिशा सालियान की मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई। उस समय मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी।
14 जून, 2020
दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी थीं। ऐसे में जब उनकी मौत के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए, तो दोनों केस की कड़ियों को जोड़ा गया। दोनों केस की अलग-अलग जांच हुई। सुशांत केस में सीबीआई की जांच भी शामिल थी। बाद में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया।
अक्टूबर 2020
दिशा केस की शुरुआती जांच कुछ महीनों में बंद कर दी गई थी। मालवणी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में इसे सुसाइड बताया। कहा गया कि दिशा तनाव में थीं और उन्होंने आत्महत्या की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिशा घटना के वक्त नशे में थीं। वह आर्थिक नुकसान से गुजर रही थीं और उनकी मंगेतर से भी अनबन थी, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया।
दिसंबर 2023
इसके बाद दिसंबर 2023 में भी इस केस को दोबारा खोला गया और एक SIT बनाई गई। इसमें भी आत्महत्या की बात ही कही गई।
जुलाई 2025
इस केस में जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि दिशा फ्लैट की खिड़की से कूद गई थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ किसी भी तरह के यौन शोषण या वॉयलेंस की बात से इंकार किया गया था।
मार्च 2025
दिशा सालियान के सतीश सालियान ने मार्च 2025 में इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाए कि उनकी बेटी का रेप और मर्डर हुआ था और परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने दावा किया था कि कई रसूखदार लोगों को बचाने के लिए तथ्यों को घुमा-फिराकर पेश किया गया था व सही जांच नहीं की गई थी।
दिशा की पिता की याचिका के बाद उठे सवाल
दिशा सालियान की पिता की याचिका के बाद हाई कोर्ट ने इस केस से जुड़े कई पहलुओं पर गौर किया और कई सवाल खड़े किए। इनमें घटना स्थल का पंचनामा देर से करना, जहां दिशा गिरी थीं वहां खून न मिलना और शरीर पर दर्ज चोटों के निशानों का सही न होना जैसी कई बातें शामिल थीं।
2 सितंबर, 2026
दिशा सालियान के पिता की याचिका पर आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट ने 6 साल बाद इस केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए।
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14 सितंबर, 2026
दिशा सालियान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच अपने हाथ में ले ली है। इस एफआईआर में आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे और पिछली SIT के उन सदस्यों के नाम भी नाम दर्ज हैं, जिन पर मामले में दबाने के आरोप हैं।
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