Fri Sep 11, 2026 | Updated 10:14 PM IST

क्या पीएफ खाते में जोड़ सकते हैं दो बैंक अकाउंट? जानें नियम और तरीका

सरकारी नौकरी से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का बैंक अकाउंट के साथ एक पीएफ अकाउंट होता है, जिसमें कुछ प्रतिशत पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर किसी कारण से पीएफ अकाउंट में जुड़ा बैंक खाता बंद हो गया है क्या करें। चलिए जानते हैं कि क्या इस स्थिति में दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं।
Updated:- 2025-01-13, 16:56 IST
image

अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपका पीएफ अकाउंट तो जरूर ही होगा। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत पैसा जमा होता है। इसके साथ ही कंपनी यानी एम्पलॉयर की ओर से भी जमा होता है। आप इस अकाउंट को एक प्रकार से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। बता दें पीएफ खाता भारत सरकार की ओर से ईपीएफ द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफ अकाउंट में जमा पैसा व्यक्ति जरूरत के समय निकाल सकता है, जो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार पीएफ खाते में लिंक्ड बैंक खाते कई बंद हो जाते हैं। ऐसे में हम दूसरा अकाउंट जोड़ने का सोचते हैं। चलिए जानते हैं पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं।

पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक खाता कैसे मर्ज करें?

bank account merge with PF

  • अगर आपका पीएफ अकाउंट से जुड़ा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि ईपीएफओ की तरफ से दूसरा अकाउंट जोड़ने का नियम क्या है। बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए EPFO के ऑफिशियल साइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ मेंबर्स पोर्टल पर जाएं। इसके बाद यहां पर अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।

इसे भी पढ़ें- इन आसान तरीकों से कर सकती हैं अपने सभी PF अकाउंट मर्ज, नहीं होगी नौकरी बदलने के बाद परेशानी

  • इसके बाद मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर ड्रॉप डाउन मेन से KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहां पर दूसरा बैंक अकाउंट एड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहां पर दूसरे बैंक अकाउंट की सभी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालें। इसके बाद कंफर्मेशन साइन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालें। इस प्रोसेस को करने के बाद आपका दूसरा बैंक अकाउंट आपके पीएफ खाता से जुड़ जाएगा। इसके बाद आप इसमें अपना पीएफ अकाउंट की अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • अगर आप बिना केवाईसी वाला बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह अनसक्सेजफुल हो जाएगा। केवाईसी और एक्टिव बैंक अकाउंट ही एड कर सकते हैं।

पीएफ क्लेम करने का नियम

link bank account to PF

EPFO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पीएफ क्लेम करता है, तो उस क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए फाइल को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे एक ही UAN नंबर बनाए। इसके साथ ही पुराने सर्विस रिकॉर्ड को उसी UAN नंबर में ट्रांसफर कराएं। इससे क्लेम प्रोसेस को करने में आसानी होगी।

इसे भी पढ़ें- PPF में नहीं होता है जॉइंट अकाउंट का ऑप्‍शन, इससे जुड़ी कई चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे आप

इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही, अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हरजिन्दगी के साथ।

Image credit- freepik

Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, compliant_gro@jagrannewmedia.com पर हमसे संपर्क करें।