महिला अधिकार: जानें जरूर, बनें मजबूत
Bhagya Shri Singh
2022-01-26,17:55 IST
www.herzindagi.com
शादी करने से पहले आपको अपने अधिकारों के बारे में कुछ मूलभूत बातें जरूर पता होनी चाहिए। जानें अपने कानूनी अधिकार।
दहेज,उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
महिलाओं को Dowry Prohibition Act 1961 के तहत ये अधिकार है कि वो मायके और ससुराल पक्ष के बीच दहेज के लेन-देन की शिकायत कर सकती है।
दहेज हत्या या प्रताड़ना के लिए धारा
Indian Penal Code, 1860 की धारा 304B (दहेज हत्या) और 498A (दहेज के लिए प्रताड़ना) के तहत दहेज के लेन-देन और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर-कानूनी और अपराध करार दिया गया है।
घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार
Domestic violence Act 2005 ससुराल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
क्या हैं अधिकार?
अगर विवाहिता का पति या ससुराल वाले उसका शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सैक्शुअल या फाइनेंशियल शोषण करते हैं तो पीड़िता शिकायत दर्ज करा सकती है।
संपत्ति का अधिकार
शादी से पहले और शादी होने के बाद भी महिला का अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है।
एक्ट में हुआ संशोधन
साल 2005 में The Hindu Succession Act, 1956 में किए गए संशोधन के तहत एक बेटी चाहे वह शादीशुदा हो या ना हो, अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबरी का हक रखती है।
अबॉर्शन का अधिकार
महिला के पास अबॉर्शन का अधिकार होता है यानी वह चाहे तो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। इसके लिए उसे पति या ससुराल वालों की सहमति की जरूरत नहीं है।
प्रेग्नेंसी एक्ट
The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि एक महिला अपनी प्रेग्नेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है।
ये भी रखें याद
प्रेग्नेंसी 24 सप्ताह से कम होनी चाहिए। लेकिन स्पेशल केसेज़ में एक महिला अपने प्रेग्नेंसी को 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है।
स्त्री धन
Hindu Succession Act, 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 एक महिला को 'स्त्री धन' के एकमात्र मालिक के रूप में दावा करने की अनुमति देती है।
ससुराल में अधिकार
हर महिला को अपने ससुराल में रहने का कानूनी अधिकार है। ये अधिकार पार्टनर की मौत के बाद भी रहता है।
तलाक के बाद भी अधिकार
तलाक के बाद भी अगर महिला के पास रहने की उचित जगह नहीं है तो वह कानूनी रूप से अपने ससुराल में रह सकती है।
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